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Indore Triple Talaq Case: मतदान के लिए वोटर आईडी कार्ड और पर्ची लेने पहुंची पत्नी, पति ने तीन तलाक देकर घर से निकाला

इंदौर में एक महिला को उसके पति ने तीन तलाक देकर घर से निकाल दिया. महिला ने अपने पति से चुनाव में मतदान करने के लिए वोटर आईडी कार्ड व पर्ची मांगी. पति ने पहले मकान उसके नाम करने की शर्त रखी. जब महिला ने इनकार किया तो पति ने तीन तलाक देकर उसे घर के बाहर निकाल दिया. पीड़ित महिला ने पुलिस कमिश्नर से इस बारे में शिकायत की है. (Husband gave triple talaq to his wife) (Wife demand voter ID card for voting) (Wife thrown out of house after triple talaq) (Triple Talaq Case Indore)

Triple Talaq Indore
इंदौर ट्रिपल तलाक केस
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Published : Jul 8, 2022, 7:52 PM IST

इंदौर। एमआईजी थाना क्षेत्र में रहने वाली है पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर हरि नारायणचारि मिश्र को शिकायत करते हुए बताया कि उसके पति ने उसे तीन तलाक देकर घर से बाहर कर दिया है. पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले में एमआईजी पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं. बताया जा रहा है कि पीड़िता की शादी तकरीबन 8 से 10 साल पहले एमआईजी थाना क्षेत्र में रहने वाले शब्बीर खान से हुई थी. मगर शादी के कुछ सालों के बाद से ही पति महिला पर एक फ्लैट को उसके नाम पर रजिस्ट्री कराने की मांग करने लगा. इसे लेकर दोनों में विवाद भी हुआ. तकरीबन 4 महीने पहले महिला घरेलू कलह की वजह से ससुराल छोड़कर मायके में रह रही थी.

मतदान के लिए पर्ची लेने पहुंची पत्नी तो मिला तलाक

मकान हड़पना चाहता है पति : पीड़ित महिला ने शिकायत में कहा है कि इंदौर में हो रहे नगर निमग के मेयर के चुनाव में वह वोट करना चाहती थी. मगर उसका Voter ID Card ससुराल में ही था. जिसकी वजह से वो पति के पास गई. चुकि वह वोटिंग करने के लिए जा रही थी, इसके लिए उसे वोटर आईडी कार्ड और पर्ची की जरूरत थी. ये दोनों चीजें उसके पति के पास थीं. इन्ही दोनों चीजें मांगने पर पति ने मकान उसके नाम करने की शर्त रखी. इस शर्त को मानने से महिला ने इंकार कर दिया जिससे पति नाराज हो गया और तीन बार तलाक-तलाक-तलाक कहकर घर से भगाा दिया. (Triple Talaq Case Indore)

Triple Talaq Case: बेटी के जन्म से पिता नाराज, पत्नी को बोला "तलाक,तलाक, तलाक", प्रकरण दर्ज

बीते 4 माह से चल रहा पति से विवाद : पीड़िता का कहना था कि 4 महीने से वह पति के द्वारा विवाद के चलते अपने मायके में रह रही थी और जब पिछले दिनों नगर निगम चुनाव में वोट डालने को लेकर वह अपने पति के घर पहुंची और मतदान पर्ची और वोटर आईडी कार्ड मांगा तो उन्होंने विवाद करते हुए तीन तलाक दे दिया. अब इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है. कानून के मुताबिक तीन बार तलाक कहकर शादी का रिश्ता खत्म नहीं किया जा सकता. इसके लिए एक प्रक्रिया है जिसका पालन करना होता है. (Triple Talaq Case Indore)

पीड़िता का पति पर आरोप: "मतदान के लिए BLO ने पर्ची ससुराल वाले घर पर भेजी थी. मतदान के दिन मैं अपने पति के घर गई और वोटर आईडी कार्ड के साथ पर्ची मांगी. मगर पति ने मताधिकार से ही वंचित कर दिया. उसे ना तो वोटर आईडी दिया और ना ही पर्ची. अब मुझे न्याय चाहिए क्योंकि पति फ्लैट की डिमांड कर रहा है और साथ ही तीन तलाक भी दे दिया".

पुलिस का बयान: इस मामले में इंदौर के कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा का कहना है कि "मामला गंभीर है और इसकी जांच के लिए आदेश किए गए हैं. MIG थाना इंचार्ज अजय वर्मा पूरी जांच कर रिपोर्ट देंगे. तथ्य के आधार पर पुलिस आगे बढ़ेगी. पहले के मामले भी देखे जाएंगे. जांच के बाद ही 3 तलाक का पूरा केस साफ हो पाएगा". (Triple Talaq Case Indore)

इंदौर। एमआईजी थाना क्षेत्र में रहने वाली है पीड़िता ने पुलिस कमिश्नर हरि नारायणचारि मिश्र को शिकायत करते हुए बताया कि उसके पति ने उसे तीन तलाक देकर घर से बाहर कर दिया है. पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले में एमआईजी पुलिस को जांच के आदेश दिए हैं. बताया जा रहा है कि पीड़िता की शादी तकरीबन 8 से 10 साल पहले एमआईजी थाना क्षेत्र में रहने वाले शब्बीर खान से हुई थी. मगर शादी के कुछ सालों के बाद से ही पति महिला पर एक फ्लैट को उसके नाम पर रजिस्ट्री कराने की मांग करने लगा. इसे लेकर दोनों में विवाद भी हुआ. तकरीबन 4 महीने पहले महिला घरेलू कलह की वजह से ससुराल छोड़कर मायके में रह रही थी.

मतदान के लिए पर्ची लेने पहुंची पत्नी तो मिला तलाक

मकान हड़पना चाहता है पति : पीड़ित महिला ने शिकायत में कहा है कि इंदौर में हो रहे नगर निमग के मेयर के चुनाव में वह वोट करना चाहती थी. मगर उसका Voter ID Card ससुराल में ही था. जिसकी वजह से वो पति के पास गई. चुकि वह वोटिंग करने के लिए जा रही थी, इसके लिए उसे वोटर आईडी कार्ड और पर्ची की जरूरत थी. ये दोनों चीजें उसके पति के पास थीं. इन्ही दोनों चीजें मांगने पर पति ने मकान उसके नाम करने की शर्त रखी. इस शर्त को मानने से महिला ने इंकार कर दिया जिससे पति नाराज हो गया और तीन बार तलाक-तलाक-तलाक कहकर घर से भगाा दिया. (Triple Talaq Case Indore)

Triple Talaq Case: बेटी के जन्म से पिता नाराज, पत्नी को बोला "तलाक,तलाक, तलाक", प्रकरण दर्ज

बीते 4 माह से चल रहा पति से विवाद : पीड़िता का कहना था कि 4 महीने से वह पति के द्वारा विवाद के चलते अपने मायके में रह रही थी और जब पिछले दिनों नगर निगम चुनाव में वोट डालने को लेकर वह अपने पति के घर पहुंची और मतदान पर्ची और वोटर आईडी कार्ड मांगा तो उन्होंने विवाद करते हुए तीन तलाक दे दिया. अब इस घटना के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरु कर दी है. कानून के मुताबिक तीन बार तलाक कहकर शादी का रिश्ता खत्म नहीं किया जा सकता. इसके लिए एक प्रक्रिया है जिसका पालन करना होता है. (Triple Talaq Case Indore)

पीड़िता का पति पर आरोप: "मतदान के लिए BLO ने पर्ची ससुराल वाले घर पर भेजी थी. मतदान के दिन मैं अपने पति के घर गई और वोटर आईडी कार्ड के साथ पर्ची मांगी. मगर पति ने मताधिकार से ही वंचित कर दिया. उसे ना तो वोटर आईडी दिया और ना ही पर्ची. अब मुझे न्याय चाहिए क्योंकि पति फ्लैट की डिमांड कर रहा है और साथ ही तीन तलाक भी दे दिया".

पुलिस का बयान: इस मामले में इंदौर के कमिश्नर हरिनारायणचारी मिश्रा का कहना है कि "मामला गंभीर है और इसकी जांच के लिए आदेश किए गए हैं. MIG थाना इंचार्ज अजय वर्मा पूरी जांच कर रिपोर्ट देंगे. तथ्य के आधार पर पुलिस आगे बढ़ेगी. पहले के मामले भी देखे जाएंगे. जांच के बाद ही 3 तलाक का पूरा केस साफ हो पाएगा". (Triple Talaq Case Indore)

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