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सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के वास्ते संशोधित दिशानिर्देश जारी किए - अंतरराष्ट्रीय यात्रियों

सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए बुधवार को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए. इन संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार जिन यात्रियों को टीके की सभी खुराक लगी हुई हैं और एक ऐसे देश से आने वाले यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी

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Published : Oct 20, 2021, 8:34 PM IST

नई दिल्ली : सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए बुधवार को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए. इन संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार जिन यात्रियों को टीके की सभी खुराक लगी हुई हैं और एक ऐसे देश से आने वाले यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी जिसके साथ भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा अनुमोदित कोविड-19 टीकों की पारस्परिक स्वीकृति के लिए परस्पर व्यवस्था की है और ऐसे यात्रियों को 25 अक्टूबर से पृथक-वास में रहने और जांच की जरूरत नहीं होगी.

हालांकि, उन्हें एक नकारात्मक कोविड-19 आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पेश करनी होगी. यदि टीकाकरण नहीं किया गया है, तो यात्रियों को ऐसे उपाय करने होंगे जिनमें आगमन के बाद कोविड-19 जांच के लिए नमूना देना शामिल है, जिसके बाद उन्हें हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी, और उन्हें सात दिनों के लिए पृथक-वास में रहना होगा.

दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में पहुंचने के आठवें दिन उनकी फिर से जांच होगी और यदि रिपोर्ट नकारात्मक आती है तो उन्हें अगले सात दिनों तक अपने स्वास्थ्य की खुद से निगरानी करनी होगी.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए 17 फरवरी, 2021 को और उसके बाद इस विषय पर दिशानिर्देश जारी किए गए थे लेकिन अब ये संशोधित दिशानिर्देश मान्य होंगे.

ये भी पढ़ें - Corona update : 14,623 नए मामले आए सामने, 197 मौतें

मंत्रालय ने कहा, 'दुनियाभर में टीकाकरण का बढ़ता दायरा और महामारी की बदलती प्रवृत्ति को देखते हुए, भारत में अंतरराष्ट्रीय आगमन के मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है.'

मंत्रालय ने कहा कि यह मानक संचालन प्रक्रिया 25 अक्टूबर से अगले आदेश तक वैध रहेगी. उसने कहा कि जोखिम आकलन के आधार पर दिशानिर्देशों की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी. मंत्रालय के अनुसार, भारत ने 11 देशों ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नेपाल, बेलारूस, लेबनान, आर्मेनिया, यूक्रेन, बेल्जियम, हंगरी और सर्बिया के साथ राष्ट्रीय स्तर पर या डब्ल्यूएचओ द्वारा मान्यता प्राप्त कोविड-19 टीकों की पारस्परिक मान्यता के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं.

इन देशों से आने वाले यात्री जिन्हें टीके की सभी खुराक लगाई गई हैं और कोविड-19 टीकाकरण पूरा होने के 15 दिन बीत चुके हैं, उन्हें संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी और आगमन के बाद 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी.

दिशानिर्देशों के अनुसार यात्रा की योजना बनाते समय, सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन हवाई सुविधा पोर्टल पर स्व-घोषणा पत्र जमा कराना चाहिए और एक नकारात्मक कोविड-19 आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अपलोड करनी चाहिए. दिशानिर्देशों के अनुसार यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले यह जांच की जानी चाहिए.

(पीटीआई-भाषा)

नई दिल्ली : सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए बुधवार को संशोधित दिशानिर्देश जारी किए. इन संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार जिन यात्रियों को टीके की सभी खुराक लगी हुई हैं और एक ऐसे देश से आने वाले यात्रियों को हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी जिसके साथ भारत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा अनुमोदित कोविड-19 टीकों की पारस्परिक स्वीकृति के लिए परस्पर व्यवस्था की है और ऐसे यात्रियों को 25 अक्टूबर से पृथक-वास में रहने और जांच की जरूरत नहीं होगी.

हालांकि, उन्हें एक नकारात्मक कोविड-19 आरटी-पीसीआर रिपोर्ट पेश करनी होगी. यदि टीकाकरण नहीं किया गया है, तो यात्रियों को ऐसे उपाय करने होंगे जिनमें आगमन के बाद कोविड-19 जांच के लिए नमूना देना शामिल है, जिसके बाद उन्हें हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी, और उन्हें सात दिनों के लिए पृथक-वास में रहना होगा.

दिशानिर्देशों के अनुसार भारत में पहुंचने के आठवें दिन उनकी फिर से जांच होगी और यदि रिपोर्ट नकारात्मक आती है तो उन्हें अगले सात दिनों तक अपने स्वास्थ्य की खुद से निगरानी करनी होगी.

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय आगमन के लिए 17 फरवरी, 2021 को और उसके बाद इस विषय पर दिशानिर्देश जारी किए गए थे लेकिन अब ये संशोधित दिशानिर्देश मान्य होंगे.

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मंत्रालय ने कहा, 'दुनियाभर में टीकाकरण का बढ़ता दायरा और महामारी की बदलती प्रवृत्ति को देखते हुए, भारत में अंतरराष्ट्रीय आगमन के मौजूदा दिशानिर्देशों की समीक्षा की गई है.'

मंत्रालय ने कहा कि यह मानक संचालन प्रक्रिया 25 अक्टूबर से अगले आदेश तक वैध रहेगी. उसने कहा कि जोखिम आकलन के आधार पर दिशानिर्देशों की समय-समय पर समीक्षा की जाएगी. मंत्रालय के अनुसार, भारत ने 11 देशों ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, नेपाल, बेलारूस, लेबनान, आर्मेनिया, यूक्रेन, बेल्जियम, हंगरी और सर्बिया के साथ राष्ट्रीय स्तर पर या डब्ल्यूएचओ द्वारा मान्यता प्राप्त कोविड-19 टीकों की पारस्परिक मान्यता के लिए समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं.

इन देशों से आने वाले यात्री जिन्हें टीके की सभी खुराक लगाई गई हैं और कोविड-19 टीकाकरण पूरा होने के 15 दिन बीत चुके हैं, उन्हें संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार, हवाई अड्डे से बाहर जाने की अनुमति दी जाएगी और आगमन के बाद 14 दिनों के लिए अपने स्वास्थ्य की निगरानी करनी होगी.

दिशानिर्देशों के अनुसार यात्रा की योजना बनाते समय, सभी यात्रियों को निर्धारित यात्रा से पहले ऑनलाइन हवाई सुविधा पोर्टल पर स्व-घोषणा पत्र जमा कराना चाहिए और एक नकारात्मक कोविड-19 आरटी-पीसीआर रिपोर्ट अपलोड करनी चाहिए. दिशानिर्देशों के अनुसार यात्रा शुरू करने से 72 घंटे पहले यह जांच की जानी चाहिए.

(पीटीआई-भाषा)

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