मुंबई: मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार करने को लेकर चर्च में आये आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े (IRS officer Sameer Wankhede ) के खिलाफ जालसाजी के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है.
राज्य के आबकारी विभाग की शिकायत (Excise Dept had filed a complaint against Wankhede) पर कोपारी थाने (Kopari PS), ठाणे में आईआरएस अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ जालसाजी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है. प्राथमिकी के अनुसार, आबकारी विभाग ने वानखेड़े के खिलाफ उनकी उम्र के बारे में जानबूझकर गलत बयान देकर एक होटल के लिए लाइसेंस प्राप्त करने के लिए शिकायत दर्ज की थी.
1996-97 में उनकी आयु 18 वर्ष से कम थी और वे इन समझौतों को करने के योग्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने ठाणे के सद्गुरु होटल के लिए अपने एग्रीमेंट में एक स्टाम्प पेपर पर वयस्क होने का दावा किया था.
गौरतलब है कि इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नवाब मलिक (Nawab Malik) ने एक पत्र लिखा था. एनसीपी नेता नवाब मलिक ने सीबीआईटी और सीमा शुल्क के सतर्कता विभाग (Vigilance department of CBIT and Customs) को लिखे पत्र में कहा था कि एनसीबी अधिकारी वानखेड़े के पास गत लगभग 23 साल से बार का लाइसेंस है. उन्होंने आरोप लगाया था कि वानखेड़े ने नाबालिग होने पर भी अवैध तरीके से बार का लाइसेंस प्राप्त किया था.
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नवाब मलिक ने दावा किया था कि 29 अक्टूबर, 1997 से अब तक एक परमिट रूम और बार लाइसेंस है. वानखेड़े के खिलाफ शिकायत पत्र में नवाब मलिक ने सवाल किया, 'क्या केंद्र सरकार का कर्मचारी अपने नाम पर परमिट रूम और बार लाइसेंस रखने और संचालित करने का पात्र है ? कृपया प्रशासनिक कदाचार (administrative misconducts) के तथ्यों पर ध्यान दें... और मामले की उचित जांच करें.
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बता दें कि नवाब मलिक वानखेड़े पर पहले भी कई गंभीर आरोप लगा चुके हैं. वानखेड़े पर शादी छिपाने और गलत सर्टिफिकेट का प्रयोग कर सरकारी नौकरी हासिल करने जैसे आरोप लगे हैं. ईटीवी भारत ने मलिक से वानखेड़े के साथ टकराव को लेकर गत 11 नवंबर को बात की थी.
( इनपुट एएनआई)