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एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर वापस लेने का आदेश - सीबीआई के लुकआउट सर्कुलर को चुनौती दी थी

आकार पटेल ने सीबीआई की ओर से जारी लुकआउट सर्कुलर को चुनौती दी थी. याचिका में आकार पटेल ने 30 मई तक अमेरिका की यात्रा पर जाने की इजाजत मांगी थी. इस पर कोर्ट ने लुकआउट सर्कुलर नोटिस वापस लेने का आदेश दिया है.

Akar Patel, former chief of Amnesty India
एमनेस्टी इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल
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Published : Apr 7, 2022, 6:44 PM IST

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वो एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर नोटिस को तत्काल वापस ले. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने ये आदेश दिया. कोर्ट ने आज ही सुबह फैसला फैसला सुरक्षित रख लिया था.

6 अप्रैल को कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था. आकार पटेल ने सीबीआई की ओर से जारी लुकआउट सर्कुलर को चुनौती दी थी. याचिका में आकार पटेल ने 30 मई तक अमेरिका की यात्रा पर जाने की इजाजत मांगी थी. याचिका में कहा गया था कि पटेल को अमेरिका में कुछ लेक्चर देना है. वो 6 अप्रैल को अमेरिका की फ्लाइट पकड़ने जा रहे थे तो उन्हें बेंगलुरु हवाई अड्डे पर रोक दिया गया.

पटेल के खिलाफ सूरत की निचली अदालत में एक बीजेपी विधायक पूर्णेशभाई ईश्वरभाई मोदी ने शिकायत कर रखी है. 19 फरवरी को सूरत की कोर्ट ने आकार पटेल को विदेश जाने की इजाजत देते हुए पासपोर्ट देने का आदेश दिया था. सीबीआई ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ एफसीआरए के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर आकार पटेल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया था.

ये भी पढ़ें - Mullaperiyar Dam: प्राधिकरण के कार्यशील होने तक पर्यवेक्षी समिति कार्य कर सकती है: SC

याचिका पर सुनवाई के दौरान पटेल की ओर से वकील तनवीर अहमद मीर ने पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर नोटिस को हाईकोर्ट की ओर से निरस्त करने के फैसले का हवाला दिया था. उन्होंने कहा था कि जांच अधिकारी ने पटेल को लुकआउट सर्कुलर जारी करने की सूचना नहीं दी थी, जिसकी वजह से पटेल को तीन लाख 80 हजार रुपये का नुकसान हुआ. उन्होंने नुकसान हुई इस रकम की भरपाई जांच अधिकारी की सैलरी से कराने की मांग की थी. मीर ने कहा था कि नागरिकों के अधिकारों का इस प्रकार हनन नहीं किया जा सकता है.

नई दिल्ली: दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई को निर्देश दिया है कि वो एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के पूर्व प्रमुख आकार पटेल के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर नोटिस को तत्काल वापस ले. एडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पवन कुमार ने ये आदेश दिया. कोर्ट ने आज ही सुबह फैसला फैसला सुरक्षित रख लिया था.

6 अप्रैल को कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था. आकार पटेल ने सीबीआई की ओर से जारी लुकआउट सर्कुलर को चुनौती दी थी. याचिका में आकार पटेल ने 30 मई तक अमेरिका की यात्रा पर जाने की इजाजत मांगी थी. याचिका में कहा गया था कि पटेल को अमेरिका में कुछ लेक्चर देना है. वो 6 अप्रैल को अमेरिका की फ्लाइट पकड़ने जा रहे थे तो उन्हें बेंगलुरु हवाई अड्डे पर रोक दिया गया.

पटेल के खिलाफ सूरत की निचली अदालत में एक बीजेपी विधायक पूर्णेशभाई ईश्वरभाई मोदी ने शिकायत कर रखी है. 19 फरवरी को सूरत की कोर्ट ने आकार पटेल को विदेश जाने की इजाजत देते हुए पासपोर्ट देने का आदेश दिया था. सीबीआई ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ एफसीआरए के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर आकार पटेल के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर नोटिस जारी किया था.

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याचिका पर सुनवाई के दौरान पटेल की ओर से वकील तनवीर अहमद मीर ने पत्रकार राणा अय्यूब के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर नोटिस को हाईकोर्ट की ओर से निरस्त करने के फैसले का हवाला दिया था. उन्होंने कहा था कि जांच अधिकारी ने पटेल को लुकआउट सर्कुलर जारी करने की सूचना नहीं दी थी, जिसकी वजह से पटेल को तीन लाख 80 हजार रुपये का नुकसान हुआ. उन्होंने नुकसान हुई इस रकम की भरपाई जांच अधिकारी की सैलरी से कराने की मांग की थी. मीर ने कहा था कि नागरिकों के अधिकारों का इस प्रकार हनन नहीं किया जा सकता है.

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