ETV Bharat / bharat

covid vaccine third jab : स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, डॉक्टर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं

कोरोना टीके की तीसरी डोज (covid vaccine precaution dose) पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि वैक्सीन लेने के लिए डॉक्टर से मिले प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने/प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी. हालांकि, यह रियायत निश्चित वर्ग के लोगों को ही मिलेगी.

covid-vaccine-precaution-dose
कोरोना टीके की तीसरी डोज
author img

By

Published : Dec 28, 2021, 4:01 PM IST

Updated : Dec 28, 2021, 6:39 PM IST

नई दिल्ली : कोरोना टीके की एहतियाती खुराक (तीसरी डोज) (covid vaccine precaution dose) पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को एहतियाती खुराक लेते समय डॉक्टर से कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने/प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी.

covid vaccine precaution dose
कोरोना टीके की तीसरी डोज पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, डॉक्टर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज में सह-रुग्णता वाले लोगों (co-morbidities) को भी रियायत मिलेगी. मंत्रालय ने कहा कि एहतियाती खुराक के लिए इन लोगों को भी डॉक्टर का कोई प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि चुनाव वाले राज्यों में चुनाव ड्यूटी पर तैनात किए जाने वाले कर्मियों को भी फ्रंटलाइन वर्कर्स (FLWs) की श्रेणी में शामिल किया जाएगा. मंत्रालय के मुताबिक फ्रंटलाइन व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे एहतियाती खुराक लेने का निर्णय लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें.

यह भी पढ़ें- CORBEVAX और COVOVAX के आपात उपयोग का रास्ता साफ, Molnupiravir को भी मंजूरी

(एएनआई)

नई दिल्ली : कोरोना टीके की एहतियाती खुराक (तीसरी डोज) (covid vaccine precaution dose) पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को एहतियाती खुराक लेते समय डॉक्टर से कोई प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने/प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी.

covid vaccine precaution dose
कोरोना टीके की तीसरी डोज पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, डॉक्टर के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज में सह-रुग्णता वाले लोगों (co-morbidities) को भी रियायत मिलेगी. मंत्रालय ने कहा कि एहतियाती खुराक के लिए इन लोगों को भी डॉक्टर का कोई प्रमाण पत्र देने की जरूरत नहीं है.

स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि चुनाव वाले राज्यों में चुनाव ड्यूटी पर तैनात किए जाने वाले कर्मियों को भी फ्रंटलाइन वर्कर्स (FLWs) की श्रेणी में शामिल किया जाएगा. मंत्रालय के मुताबिक फ्रंटलाइन व्यक्तियों से अपेक्षा की जाती है कि वे एहतियाती खुराक लेने का निर्णय लेने से पहले अपने डॉक्टर की सलाह लें.

यह भी पढ़ें- CORBEVAX और COVOVAX के आपात उपयोग का रास्ता साफ, Molnupiravir को भी मंजूरी

(एएनआई)

Last Updated : Dec 28, 2021, 6:39 PM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.