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सुप्रीम कोर्ट से ऑटो डीलरों को राहत, लॉकडाउन के बाद बेचे जा सकेंगे बीएस-4 श्रेणी के वाहन - बीएस चार श्रेणी की गाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कोरोना वायरस महामारी की वजह से देश में लागू लॉकडाउन खत्म होने के बाद बीएस IV मानक वाले वाहनों की दिल्ली-एनसीआर के बाहर दस दिन के लिए बिक्री की अनुमति दे दी. पढ़ें पूरी खबर...

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बीएस चार श्रेणी की गाड़ियों पर सुप्रीम कोर्ट
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Published : Mar 27, 2020, 8:02 PM IST

नई दिल्ली : कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन घोषित है. इस लॉकडाउन की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑटो डीलरों को बड़ी राहत दी है. न्यायाधीश अरुण मिश्रा वाली बेंच ने आज बीएस-4 वाहनों की समय सीमा में छूट दी है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएस-IV मानक वाले वाहनों को दिल्ली-एनसीआर के बाहर बेचा जा सकेगा. कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन खत्म बाद 10 दिनों के लिए बीएस-4 मानक वाले वाहनों की ब्रिकी की जा सकेगी.

शुक्रवार को न्यायाधीशों ने इस याचिका की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की और स्पष्ट किया कि एक अप्रैल, 2020 से बीएस-IV मानक वाले वाहनों की बिक्री दिल्ली-एनसीआर में नहीं होगी.

न्यायमूति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया. इस संगठन ने देश में कोराना वायरस की दहशत और आर्थिक मंदी के मद्देनजर न्यायालय से बीएस-IV मानक वाले बचे हुए वाहनों की बिक्री की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था.

इससे पहले शीर्ष अदालत ने इससे पहले बीएस-IV मानक वाले वाहनों की बिक्री की समय सीमा 31 मार्च, 2020 निर्धारित की थी.

पढ़ें : बीएस-4 डेडलाइन के आते ही ऑटो डीलर्स मुसीबत में पड़ गए

सरकार ने मोटर वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिये भारत स्टेज मानक निर्धारित किए हैं. देश में अप्रैल, 2017 से बीएस-IV मानक लागू हैं.

नई दिल्ली : कोरोना वायरस की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन घोषित है. इस लॉकडाउन की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ऑटो डीलरों को बड़ी राहत दी है. न्यायाधीश अरुण मिश्रा वाली बेंच ने आज बीएस-4 वाहनों की समय सीमा में छूट दी है.

सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीएस-IV मानक वाले वाहनों को दिल्ली-एनसीआर के बाहर बेचा जा सकेगा. कोर्ट ने कहा कि लॉकडाउन खत्म बाद 10 दिनों के लिए बीएस-4 मानक वाले वाहनों की ब्रिकी की जा सकेगी.

शुक्रवार को न्यायाधीशों ने इस याचिका की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की और स्पष्ट किया कि एक अप्रैल, 2020 से बीएस-IV मानक वाले वाहनों की बिक्री दिल्ली-एनसीआर में नहीं होगी.

न्यायमूति अरुण मिश्रा और न्यायमूर्ति दीपक गुप्ता की पीठ ने फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन की याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया. इस संगठन ने देश में कोराना वायरस की दहशत और आर्थिक मंदी के मद्देनजर न्यायालय से बीएस-IV मानक वाले बचे हुए वाहनों की बिक्री की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था.

इससे पहले शीर्ष अदालत ने इससे पहले बीएस-IV मानक वाले वाहनों की बिक्री की समय सीमा 31 मार्च, 2020 निर्धारित की थी.

पढ़ें : बीएस-4 डेडलाइन के आते ही ऑटो डीलर्स मुसीबत में पड़ गए

सरकार ने मोटर वाहनों से होने वाले वायु प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिये भारत स्टेज मानक निर्धारित किए हैं. देश में अप्रैल, 2017 से बीएस-IV मानक लागू हैं.

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