इस्लामाबाद : इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने भारत को कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने का एक और मौका दिया है. पाकिस्तान के एक उच्च न्यायालय ने गुरुवार को संघीय सरकार को निर्देश दिया कि वह भारत को मौत की सजा पाने वाले कैदी कुलभूषण जाधव के लिए वकील नियुक्त करने के लिए एक और अवसर दे. इसके बाद कोर्ट ने मामले की सुनवाई को एक महीने के लिए स्थगित कर दिया.
इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (IHC) ने जाधव के लिए एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत द्वारा दी गई मौत की सजा की समीक्षा के लिए वकील की नियुक्ति के मामले में सुनवाई की.
बता दें कि 50 वर्षीय सेवानिवृत्त भारतीय नौसेना अधिकारी जाधव को अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में एक पाकिस्तानी सैन्य अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी.
अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने अदालत को बताया कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय (आईसीजे) के आदेशों का पालन करने के लिए, पाकिस्तान ने भारत को कांसुलर एक्सेस प्रदान किया, हालांकि भारक ने जाधव के लिए वकील नियुक्त करने के पाकिस्तान के प्रस्ताव का जवाब नहीं दिया.
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इस्लामाबाद कोर्ट ने दलीलें सुनने के बाद सरकार को आदेश दिया कि जाधव के मामले पर भारत को उसका ऑर्डर भेजा जाए और तीन अक्टूबर तक के लिए केस की सुनवाई स्थगित कर दी.