बेंगलुरु : कर्नाटक हाईकोर्ट ने कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह की याचिका खारिज कर दी है. उन्होंने यहां ठहरे कांग्रेस के 16 बागी विधायकों से मिलने की अनुमति के लिए यह याचिका दाखिल की थी.
इसके पूर्व दिग्विजय ने मीडिया से कहा था कि उन्होंने उपवास पर रहने का फैसला किया है और सुप्रीम कोर्ट या हाईकोर्ट के फैसले के बाद वह अपना उपवास तोड़ने या न तोड़ने पर विचार करेंगे.