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त्रिपुरा के सीएम बिप्लब कुमार देब के खिलाफ अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने की सहमति से इनकार - त्रिपुरा मुख्यमंत्री की अदालतों के खिलाफ टिप्पणी

भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने अदालतों के खिलाफ टिप्पणी के लिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब के खिलाफ अवमानना ​​​​कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया है. कथित तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि सीएम पुलिस के प्रभारी हैं और अधिकारियों को अदालत की अवमानना ​​​​से डरने की जरूरत नहीं है. पढ़ें पूरी खबर...

उच्चतम न्यायालय
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Published : Oct 5, 2021, 7:44 PM IST

नई दिल्ली : भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने अदालतों के खिलाफ टिप्पणी के लिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब के खिलाफ अवमानना ​​​​कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया है. कथित तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि सीएम पुलिस के प्रभारी हैं और अधिकारियों को अदालत की अवमानना ​​​​से डरने की जरूरत नहीं है. हालांकि बाद में उन्होंने साफ किया कि उनके भाषण को तोड़-मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया गया.

इस मामले में देब ने कहा था, मैं दृढ़ता से और स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मैं सभी न्यायिक संस्थानों को सर्वोच्च सम्मान में रखता हूं और न्यायपालिका की महिमा को बनाए रखने के लिए बाध्य हूं. मैंने अधिकारियों को कुछ ऐसा नहीं कहा है. यहां तक ​​​​कि मेरा अदालतों की अवहेलना और अनादर के लिए कोई संदेश देने का इरादा नहीं है. अदालत के आदेश जैसा कि रिपोर्ट किया गया था, मेरे शब्दों को संदर्भ से बाहर प्रकाशित किया गया है.

अवमानना ​​शुरू करने के अनुरोध को खारिज करते हुए, AG ने कहा कि मामला त्रिपुरा उच्च न्यायालय के समक्ष भी पहुंचा था, जिसने स्वीकार किया था कि सीएम के बयानों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया था और इसलिए उन्हें अवमानना ​​की कार्यवाही की अनुमति देने का कोई कारण नहीं मिला.

AG ने कहा, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के बयान को स्वीकार कर लिया, जिसका स्क्रीनशॉट अदालत को दिखाया गया था. नतीजतन, अदालत ने अवमानना ​​​​के मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया और मामला बंद हो गया.

पढ़ें : सरकार ने अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल एक साल बढ़ाने का फैसला किया

AG ने अपने पत्र में अवमानना ​​​​की याचिका का जवाब देते हुए कहा, मुझे यकीन है कि आप इस बात की सराहना करेंगे कि इस तथ्य को देखते हुए कि उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान को स्वीकार कर लिया था कि उन्हें गलत तरीके से दिखाया गया. न्यायपालिका के लिए उनके मन में सर्वोच्च सम्मान है इसलिए अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने के लिए मेरे लिए सहमति देना उचित नहीं होगा. इसलिए मैं बताए गए कारणों के लिए सहमति से इनकार करता हूं.

नई दिल्ली : भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने अदालतों के खिलाफ टिप्पणी के लिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री बिप्लब कुमार देब के खिलाफ अवमानना ​​​​कार्यवाही शुरू करने के लिए सहमति देने से इनकार कर दिया है. कथित तौर पर मुख्यमंत्री ने कहा था कि सीएम पुलिस के प्रभारी हैं और अधिकारियों को अदालत की अवमानना ​​​​से डरने की जरूरत नहीं है. हालांकि बाद में उन्होंने साफ किया कि उनके भाषण को तोड़-मरोड़ कर गलत तरीके से पेश किया गया.

इस मामले में देब ने कहा था, मैं दृढ़ता से और स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मैं सभी न्यायिक संस्थानों को सर्वोच्च सम्मान में रखता हूं और न्यायपालिका की महिमा को बनाए रखने के लिए बाध्य हूं. मैंने अधिकारियों को कुछ ऐसा नहीं कहा है. यहां तक ​​​​कि मेरा अदालतों की अवहेलना और अनादर के लिए कोई संदेश देने का इरादा नहीं है. अदालत के आदेश जैसा कि रिपोर्ट किया गया था, मेरे शब्दों को संदर्भ से बाहर प्रकाशित किया गया है.

अवमानना ​​शुरू करने के अनुरोध को खारिज करते हुए, AG ने कहा कि मामला त्रिपुरा उच्च न्यायालय के समक्ष भी पहुंचा था, जिसने स्वीकार किया था कि सीएम के बयानों को तोड़-मरोड़ कर पेश किया गया था और इसलिए उन्हें अवमानना ​​की कार्यवाही की अनुमति देने का कोई कारण नहीं मिला.

AG ने कहा, मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ ने सोशल मीडिया पर मुख्यमंत्री के बयान को स्वीकार कर लिया, जिसका स्क्रीनशॉट अदालत को दिखाया गया था. नतीजतन, अदालत ने अवमानना ​​​​के मामले को सूचीबद्ध करने से इनकार कर दिया और मामला बंद हो गया.

पढ़ें : सरकार ने अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल एक साल बढ़ाने का फैसला किया

AG ने अपने पत्र में अवमानना ​​​​की याचिका का जवाब देते हुए कहा, मुझे यकीन है कि आप इस बात की सराहना करेंगे कि इस तथ्य को देखते हुए कि उच्च न्यायालय ने मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए बयान को स्वीकार कर लिया था कि उन्हें गलत तरीके से दिखाया गया. न्यायपालिका के लिए उनके मन में सर्वोच्च सम्मान है इसलिए अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने के लिए मेरे लिए सहमति देना उचित नहीं होगा. इसलिए मैं बताए गए कारणों के लिए सहमति से इनकार करता हूं.

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