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पश्चिम सिंहभूम पुलिस ने अंतरराज्यीय अपराधी गिरोह का किया भांडाफोड़, 5 अपराधियों को गिरफ्तार कर भेजा जेल

पश्चिम सिंहभूम पुलिस ने अंतरराज्यीय अपराधी गिरोह का भांडाफोड़ किया है. पुलिस ने पांच अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

West Singhbhum police arrested 5 criminals
West Singhbhum police arrested 5 criminals
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Published : Jul 14, 2022, 9:56 PM IST

चाईबासा: पश्चिम सिंहभूम पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर अंतरराज्यीय अपराधी गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है. गिरोह झारखंड और ओड़िशा के कई कांडों में संलिप्ता रही है. पश्चिम सिंहभूम के एसपी आशुतोष शेखर ने जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि गुप्त सुचना मिली थी कि ग्राम बड़ा गुईरा के आसपास कुछ अपराधी लूट की घटना का अंजाम देने के उद्देश्य से हथियार के साथ मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं. उक्त सूचना के आलोक में सत्यापन करने हेतु एक विस्तृत रणनीति बनाकर एसडीपीओ दिलीप खलखो के नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया गया. छापामारी दल द्वारा ग्राम- ईचाकुटी के निकट तीन अपराधियों को मोटरसाइकिल समेत खदेड़कर पकड़ लिया गया. पकड़े गये तीनों अभियुक्तों के पास से दो देसी कट्टा, दो जिन्दा गोली तथा एक दाउली (बड़ा चाकू) बरामद किया गया.

गिरफ्तार अपराधकर्मियों का नाम पताः

  1. रतनलाल तांती उम्र करीब 37 वर्ष पिता शिवराम तांती ग्राम- राईहातु थाना- मुफ्फसिल
  2. आनंद पुरती पिता स्व. बेन्जामीन पुरती, ग्राम- बड़ा गुईरा तीनों थाना मुफ्फसिल
  3. सोमाय सुण्डी उम्र- 42 वर्ष, पिता- स्व.मातिये सुण्डी ग्राम लतारसिका थाना- मुफ्फसिल
  4. राकेश ठाकुर उर्फ लंगुडू पिता स्व० राजेन ठाकुर ग्राम- नोवामुण्डी लखनसाई थाना नोवामुण्डी वर्तमान में संकोसाई किराये के घर थाना मुफ्फसिल सभी जिला प० सिंहभूम
  5. हरिश गोप पिता- कलाकार गोप ग्राम- थाई थाना- मंझारी जिला- प० सिंहभूम, चाईबासा

पकड़ाये गये तीनों अभियुक्तों की निशानदेही पर झींकपानी थाना क्षेत्र से एक अन्य अपराधी को एक देसी पिस्टल और एक जिन्दा गोली के साथ पकड़ा गया. सभी ने मिलकर मुफ्फसिल थाना अन्तर्गत पूर्व में हुए ग्राम ईचाकुटी, घाघरी, कोकचो एवं बड़दौर लूट कांड, सदर थाना के बड़ी बाजार में रेश्मा खातून पर जान लेवा हमला करने, जगन्नाथपुर थाना अन्तर्गत ग्राम- काटेपाड़ा मेला में एक हत्या कांड एवं ओड़िशा में विदेशी शराब दुकान लूट कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. इसके अतिरिक्त गिरफ्तार सभी अभियुक्त पूर्व में भी हत्या, रंगदारी, लूट तथा मारपीट के कांडों में जेल जा चुके हैं. इस घटना के संबंध में मुफ्फसिल थाना में आर्म्स एक्ट एवं झींकपानी थाना कांड में धारा 25 (1-B) a/26 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया.

चाईबासा: पश्चिम सिंहभूम पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर अंतरराज्यीय अपराधी गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता मिली है. गिरोह झारखंड और ओड़िशा के कई कांडों में संलिप्ता रही है. पश्चिम सिंहभूम के एसपी आशुतोष शेखर ने जानकारी दी.

उन्होंने बताया कि गुप्त सुचना मिली थी कि ग्राम बड़ा गुईरा के आसपास कुछ अपराधी लूट की घटना का अंजाम देने के उद्देश्य से हथियार के साथ मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं. उक्त सूचना के आलोक में सत्यापन करने हेतु एक विस्तृत रणनीति बनाकर एसडीपीओ दिलीप खलखो के नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया गया. छापामारी दल द्वारा ग्राम- ईचाकुटी के निकट तीन अपराधियों को मोटरसाइकिल समेत खदेड़कर पकड़ लिया गया. पकड़े गये तीनों अभियुक्तों के पास से दो देसी कट्टा, दो जिन्दा गोली तथा एक दाउली (बड़ा चाकू) बरामद किया गया.

गिरफ्तार अपराधकर्मियों का नाम पताः

  1. रतनलाल तांती उम्र करीब 37 वर्ष पिता शिवराम तांती ग्राम- राईहातु थाना- मुफ्फसिल
  2. आनंद पुरती पिता स्व. बेन्जामीन पुरती, ग्राम- बड़ा गुईरा तीनों थाना मुफ्फसिल
  3. सोमाय सुण्डी उम्र- 42 वर्ष, पिता- स्व.मातिये सुण्डी ग्राम लतारसिका थाना- मुफ्फसिल
  4. राकेश ठाकुर उर्फ लंगुडू पिता स्व० राजेन ठाकुर ग्राम- नोवामुण्डी लखनसाई थाना नोवामुण्डी वर्तमान में संकोसाई किराये के घर थाना मुफ्फसिल सभी जिला प० सिंहभूम
  5. हरिश गोप पिता- कलाकार गोप ग्राम- थाई थाना- मंझारी जिला- प० सिंहभूम, चाईबासा

पकड़ाये गये तीनों अभियुक्तों की निशानदेही पर झींकपानी थाना क्षेत्र से एक अन्य अपराधी को एक देसी पिस्टल और एक जिन्दा गोली के साथ पकड़ा गया. सभी ने मिलकर मुफ्फसिल थाना अन्तर्गत पूर्व में हुए ग्राम ईचाकुटी, घाघरी, कोकचो एवं बड़दौर लूट कांड, सदर थाना के बड़ी बाजार में रेश्मा खातून पर जान लेवा हमला करने, जगन्नाथपुर थाना अन्तर्गत ग्राम- काटेपाड़ा मेला में एक हत्या कांड एवं ओड़िशा में विदेशी शराब दुकान लूट कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है. इसके अतिरिक्त गिरफ्तार सभी अभियुक्त पूर्व में भी हत्या, रंगदारी, लूट तथा मारपीट के कांडों में जेल जा चुके हैं. इस घटना के संबंध में मुफ्फसिल थाना में आर्म्स एक्ट एवं झींकपानी थाना कांड में धारा 25 (1-B) a/26 आर्म्स एक्ट दर्ज किया गया.

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