चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत न्यू कॉलोनी नीमडीह, चाईबासा में 1 और राठौर कॉलोनी, स्टेशन रोड, सदर चाईबासा में 1 व्यक्ति की कोरोना संक्रमण की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव पाई गई है. स्वास्थ्य विभाग के प्रोटोकॉल के अनुसार सक्रिय रूप से कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करने के लिए यह आवश्यक है कि संबंधित क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन बनाते हुए वहां आम जनों के प्रवेश को प्रतिबंधित रखा जाए. जिला उपायुक्त डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरपर्सन नामित हैं, तदनुसार प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत सेक्शन 34 (डी) और 34 (सी) के आलोक में कंटेनमेंट जोन निर्धारित किया गया है.
कोरोन संक्रमण को रोकने के लिए जिला दंडाधिकारी सह-उपायुक्त अरवा राजकमल के आदेश से निम्न दो कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं-
- न्यू कॉलोनी नीमडीह, चाईबासा
- राठौर कॉलोनी, स्टेशन रोड, चाईबासा
कंटेनमेंट जोन में विभिन्न प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सेल किया गठित
- कंटेनमेंट जोन में इंसिडेंट कमांडर सह-प्रखंड विकास पदाधिकारी सदर चाईबासा की समग्र देखरेख में विभिन्न सेल का निम्न प्रकार से गठन किया गया है. सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अमर कुमार पाण्डेय के नेतृत्व में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग के लिए विशेष सेल का गठन किया गया.
- श्वसन संबंधी गंभीर इंफेक्शन अथवा इन्फ्लूएंजा जैसे लक्षणों वाले सभी व्यक्तियों का कोविड-19 टेस्ट कराने के लिए एमओआईसी सदर चाईबासा के नेतृत्व में सेल बनाया गया है. डोर टू डोर सर्वे एवं सर्विलांस का पर्यवेक्षण सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के नेतृत्व में किया जाएगा. इसके लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया है.
- सभी मामलों का क्लीनिकल मैनेजमेंट, जिसका पर्यवेक्षण चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम के सिविल सर्जन की तरफ से किया जाएगा. काउंसलिंग, जागरूकता एवं इफेक्टिव कम्युनिकेशन कायम करने के लिए विशेष सेल का गठन एमओआईसी सदर चाईबासा डॉ. जगन्नाथ हेंब्रोम के नेतृत्व में किया गया है.
कंटेनमेंट जोन में आरोग्य सेतु ऐप का शत-प्रतिशत डाउनलोड
जिला दंडाधिकारी की तरफ से इंसीडेंट कमांडर सह- प्रखंड विकास पदाधिकारी को कंटेनमेंट जोन के सभी व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एप डाउनलोड कराने का निर्देश दिया गया है.
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सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन निषिद्ध रहेगा
गृह मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइन के आलोक में कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार के वाहनों का आवागमन निषिद्ध रहेगा. सभी प्रकार के सार्वजनिक एवं निजी वाहनों का आवागमन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा. मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक सामग्रियों की आपूर्ति संबंधी वाहन, सनेटाइजेशन एवं स्वास्थ्य संबंधित सर्वे के लिए आने वाले वाहन अथवा जिला प्रशासन द्वारा आवश्यक कार्यों के लिए नियोजित वाहन इसके अपवाद रहेंगे.
कंटेनमेंट जोन में सभी आवागमन की वीडियो रिकॉर्डिंग
कंटेनमेंट जोन की परिधि के अंदर अथवा उसके आसपास घूमने वाले सभी व्यक्तियों की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने का निर्देश इंसिडेंट कमांडर को दिया गया है.
कंटेनमेंट जोन अंतर्गत किसी को नहीं है घर से निकलने की अनुमति
कंटेनमेंट जोन के भीतर सभी व्यक्तियों को अपने घरों से निकलने की अनुमति नहीं है. कंटेनमेंट जोन के भीतर सभी प्रकार की दुकानें तत्काल प्रभाव से बंद करा दी गई हैं. आवश्यक ग्रॉसरी सामान एवं मेडिकल स्टोर को सुबह 7:00 बजे से रात्रि के 9:00 बजे तक खोलने की अनुमति बफर जोन में दी गई है.
आवश्यक सामग्रियों एवं मेडिकल आवश्यकताओं की आपूर्ति के लिए नोडल पदाधिकारी नामित
जिला प्रशासन की तरफ से गठित विभिन्न टीम की तरफ से आवश्यक सामग्रियों एवं मेडिकल आवश्यकताओं की आपूर्ति कराई जाएगी. कंटेनमेंट जोन एवं बफर जोन अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी एवं निजी संस्थाओं/ कार्यालयों को बंद कराया गया है. कंटेनमेंट जोन में आवश्यक सुविधाओं को सुनिश्चित करने के लिए अंचलाधिकारी सह-प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी सदर चाईबासा एवं मेडिकल ऑफिसर इंचार्ज सदर चाईबासा को स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है. जिला आपूर्ति पदाधिकारी पश्चिमी सिंहभूम चाईबासा सभी प्रकार के आपूर्ति एवं सामग्रियों की उपलब्धता के लिए सहयोग प्रदान करना सुनिश्चित करेंगे.
कंट्रोल रूम रहेगा सक्रिय
पश्चिमी सिंहभूम जिला मुख्यालय चाईबासा स्थित समाहरणालय में कंट्रोल रूम कार्यरत रहेगा. उपायुक्त के आदेशानुसार कंट्रोल रूम में पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है.