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खैनी बेचने की सूचना पर चाईबासा के कई जगहों पर छापेमारी, फैक्ट्री मालिकों से मांगे गए कागजात - चाईबासा में तंबाकू फैक्ट्री में छापेमारी

कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए झारखंड सरकार ने पान मसाला और खैनी सहित सभी तरह के तंबाकू उत्पादों के सेवन और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है. चाईबासा में खैनी बिक्री की सूचना के बाद कई खैनी फैक्ट्री और उनके मालिकों के ठिकानों पर छापेमारी की गई.

District administration raid at tabacco factory in chaibasa
तंबाकू फैक्ट्री
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Published : Jun 18, 2020, 8:01 PM IST

Updated : Jun 18, 2020, 10:32 PM IST

चाईबासा: कोरोना संकट काल के इस दौर में खैनी, पान मसाला जैसे नशीले पदार्थों को झारखंड में बेचने और सेवन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है. प्रतिबंध भी इसलिए कि जो भी इसका सेवन करते हैं वे इधर-उधर थूकते हैं. जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने की ज्यादा आशंका बनी रहती है. झारखंड स्वास्थ्य सचिव की ओर से अधिसूचना जारी कर इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है. इसको लेकर पश्चिमी सिंहभूम प्रशासन ने कई जगह छापेमारी की.

देखें पूरी खबर
बीते दिन सरायकेला-खरसावां के राजनगर में वाहन जांच के दौरान भारी मात्रा में खैनी जब्त किया गया था. जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से एक टीम का गठन किया गया. सदर एसडीओ परितोष ठाकुर और सदर एसडीपीओ अमर कुमार पांडे के नेतृत्व में खैनी कंपनी के मालिक के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें भारी मात्रा में खैनी जब्त की गई. सदर एसडीपीओ परितोष ठाकुर ने बताया कि गुटखा, पान मसाला को बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन चाईबासा में खैनी उत्पादन पहले से हो रहा है. खैनी फैक्ट्री मालिकों को लाइसेंस और अन्य कागजात को दुरुस्त करने के बाद ही कारोबार करने की इजाजत दी गई है. खुले में खैनी का कारोबार करने की इजाजत उन्हें नहीं दी गई है. साथ ही खैनी और पान मसाला का कारोबार झारखंड से बाहर करने की इजाजत दी गई है, राज्य में इसका कारोबार वे नहीं कर सकते हैं.

इसे भी पढ़ें- गिरिडीह: मातम में बदली शादी की खुशियां, बडे़ भाई की सड़क हादसे में मौत

सदर एसडीओ परितोष ठाकुर ने बताया कि खैनी बिक्री की सूचना मिलने के बाद एसडीपीओ अमर कुमार पांडे के साथ चाईबासा के खैनी व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई. खैनी मालिक के ठिकानों से खैनी भी जब्त की गई है. इसके साथ ही खैनी फैक्ट्री के मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और फैक्ट्री को भी सील कर दिया गया है. खैनी फैक्ट्री मालिक अगर उचित कागजात प्रस्तुत नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.

चाईबासा: कोरोना संकट काल के इस दौर में खैनी, पान मसाला जैसे नशीले पदार्थों को झारखंड में बेचने और सेवन करने पर प्रतिबंध लगाया गया है. प्रतिबंध भी इसलिए कि जो भी इसका सेवन करते हैं वे इधर-उधर थूकते हैं. जिससे कोरोना वायरस के संक्रमण फैलने की ज्यादा आशंका बनी रहती है. झारखंड स्वास्थ्य सचिव की ओर से अधिसूचना जारी कर इसे पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है. इसको लेकर पश्चिमी सिंहभूम प्रशासन ने कई जगह छापेमारी की.

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बीते दिन सरायकेला-खरसावां के राजनगर में वाहन जांच के दौरान भारी मात्रा में खैनी जब्त किया गया था. जिसके बाद जिला प्रशासन की ओर से एक टीम का गठन किया गया. सदर एसडीओ परितोष ठाकुर और सदर एसडीपीओ अमर कुमार पांडे के नेतृत्व में खैनी कंपनी के मालिक के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें भारी मात्रा में खैनी जब्त की गई. सदर एसडीपीओ परितोष ठाकुर ने बताया कि गुटखा, पान मसाला को बेचने पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन चाईबासा में खैनी उत्पादन पहले से हो रहा है. खैनी फैक्ट्री मालिकों को लाइसेंस और अन्य कागजात को दुरुस्त करने के बाद ही कारोबार करने की इजाजत दी गई है. खुले में खैनी का कारोबार करने की इजाजत उन्हें नहीं दी गई है. साथ ही खैनी और पान मसाला का कारोबार झारखंड से बाहर करने की इजाजत दी गई है, राज्य में इसका कारोबार वे नहीं कर सकते हैं.

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सदर एसडीओ परितोष ठाकुर ने बताया कि खैनी बिक्री की सूचना मिलने के बाद एसडीपीओ अमर कुमार पांडे के साथ चाईबासा के खैनी व्यापारियों के ठिकानों पर छापेमारी की गई. खैनी मालिक के ठिकानों से खैनी भी जब्त की गई है. इसके साथ ही खैनी फैक्ट्री के मालिक को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है और फैक्ट्री को भी सील कर दिया गया है. खैनी फैक्ट्री मालिक अगर उचित कागजात प्रस्तुत नहीं करता है तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.

Last Updated : Jun 18, 2020, 10:32 PM IST
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