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चाईबासा: कोरोना को लेकर छूट के निर्देश, डीसी-एसपी ने जारी की गतिविधियों लिस्ट

चाईबासा जिले में सोमवार को राज्य सरकार के निर्देश पर उपायुक्त एवं पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से कोरोना महामारी के दौरान छूट को लेकर निर्देश जारी की है. इसी के तहत कई गतिविधियों की सूची दी गई है.

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उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से जारी की छूट
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Published : Aug 3, 2020, 6:12 PM IST

चाईबासा: जिले में कोविड-19 वायरस के संक्रमण को देखते हुए झारखंड राज्य के मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है. इसी के तहत लॉकडाउन अवधि में कंटेनमेंट जोन से बाहर विभिन्न गतिविधियों को इस जिले में जारी रखने के संदर्भ में जिला उपायुक्त अरवा राजकमल एवं पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत माहथा ने संयुक्त रूप से आदेश निर्गत किया है. इसी के तहत जिला अंतर्गत कंटेंनमेंट जोन के बाहर अतिरिक्त गतिविधियों को जारी रखने का आदेश नीचे दी गई शर्तों के साथ पूर्व में भी दी गई है, जिनको यथावत रखा गया है.

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उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से जारी की छूट
निजी कंपनियों के कॉल सेंटर की गतिविधियां निम्नलिखित वस्तुओं के विक्रय करने वाले दुकानों को जिला मुख्यालय में अनुमति प्रदान की जाती है.
  • पूंजीगत सामान, भारी मशीनरी, जनरेटर
  • आईटी, हार्डवेयर उत्पाद, नेटवर्किंग उपकरण, सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम उत्पाद इत्यादि
  • बिजली के उत्पाद जैसे स्विच गेयर, तार, लाइट पंखा, एयर कुलर, गीजर, इनवर्टर
  • कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक जैसे मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, आदि से संबंधित सभी प्रकार की दुकान
  • ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, साइकिल
  • ऑटो पार्ट्स, बैट्री
  • ज्वेलरी दुकान
  • चश्मा, कांटेक्ट लेंस
  • रसोई के बर्तन/क्रॉकरी
  • फर्नीचर


इसे भी पढ़ें-चाईबासा: महिलाओं ने पुलिसकर्मी भाईयों की कलाई पर बांधी राखी, लिया रक्षा का वचन


राज्य सरकार के निर्देश पर जारी छूट

  • जिला मुख्यालय शहर चाईबासा में गैरेज और मोटर वर्कशॉप एवं रेस्त्रां (केवल होम डिलीवरी/दूर ले जाने के लिए).
  • जिला के अंदर सार्वजनिक परिवहन के लिए ऑटो रिक्शा, टेंपो, ई-रिक्शा, सामान्य रिक्शा का परिचालन.
  • अपराह्न 9:00 बजे से पूर्वाह्न 5:00 के बीच व्यक्तियों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी.
  • सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थानों और परिवहन के दौरान फेस कवर, मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग के तहत न्यूनतम 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य रहेगा.
  • विवाह से संबंधित कार्यक्रम में सामाजिक दूरी अनिवार्य रहेगा, 50 से अधिक व्यक्ति की अनुमति नहीं रहेगी तथा सभी उपस्थित व्यक्ति फेस कवर/मास्क निश्चित रूप से पहनना.
  • अंतिम संस्कार संबंधित समारोह में सामाजिक दूरी सुनिश्चित रहेगी, ऐसे सभाओं में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे.
  • निजी वाहनों/ टैक्सी से राज्य में आवागमन हेतु ई-पास की आवश्यकता बनी रहेगी. राज्य के भीतर या राज्य को छोड़ने वाले व्यक्तियों को अन्य आवाजाही हेतु ई-पास की कोई आवश्यकता नहीं होगी.
  • सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू और तंबाकू उत्पादों का सेवन करना एवं इन उत्पादों के सेवन के उपरांत अथवा अन्यत्र थूकना प्रतिबंधित रहेगा.
  • 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी जाती है, केवल आवश्यक और स्वास्थ उद्देश्यों को छोड़कर किसी भी परिस्थिति में घर से बाहर ना निकलें.


ये दुकानें है शामिल
उपर्युक्त निर्देश के तहत पूर्व से अनुमति प्रदत्त सभी गतिविधियां इस जिले में जारी रहेंगी. वहीं पहले से अनुमति नहीं दी गई. सभी गतिविधियां विशेष रूप से राज्य सरकार की तरफ से अनुमति होने तक प्रतिबंधित रहेगी, जिसमें जनता के लिए धार्मिक स्थल, समाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य, मेले और अन्य बड़े आयोजन, सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल एवं अन्य मनोरंजक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, लॉज, धर्मशाला, रेस्त्रां, स्पा/सैलून की दुकानें शामिल हैं.

चाईबासा: जिले में कोविड-19 वायरस के संक्रमण को देखते हुए झारखंड राज्य के मुख्य सचिव ने निर्देश दिया है. इसी के तहत लॉकडाउन अवधि में कंटेनमेंट जोन से बाहर विभिन्न गतिविधियों को इस जिले में जारी रखने के संदर्भ में जिला उपायुक्त अरवा राजकमल एवं पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत माहथा ने संयुक्त रूप से आदेश निर्गत किया है. इसी के तहत जिला अंतर्गत कंटेंनमेंट जोन के बाहर अतिरिक्त गतिविधियों को जारी रखने का आदेश नीचे दी गई शर्तों के साथ पूर्व में भी दी गई है, जिनको यथावत रखा गया है.

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उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक ने संयुक्त रूप से जारी की छूट
निजी कंपनियों के कॉल सेंटर की गतिविधियां निम्नलिखित वस्तुओं के विक्रय करने वाले दुकानों को जिला मुख्यालय में अनुमति प्रदान की जाती है.
  • पूंजीगत सामान, भारी मशीनरी, जनरेटर
  • आईटी, हार्डवेयर उत्पाद, नेटवर्किंग उपकरण, सॉफ्टवेयर, टेलीकॉम उत्पाद इत्यादि
  • बिजली के उत्पाद जैसे स्विच गेयर, तार, लाइट पंखा, एयर कुलर, गीजर, इनवर्टर
  • कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक जैसे मोबाइल, टीवी, रेफ्रिजरेटर, वाशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, आदि से संबंधित सभी प्रकार की दुकान
  • ऑटोमोबाइल, ट्रैक्टर, साइकिल
  • ऑटो पार्ट्स, बैट्री
  • ज्वेलरी दुकान
  • चश्मा, कांटेक्ट लेंस
  • रसोई के बर्तन/क्रॉकरी
  • फर्नीचर


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राज्य सरकार के निर्देश पर जारी छूट

  • जिला मुख्यालय शहर चाईबासा में गैरेज और मोटर वर्कशॉप एवं रेस्त्रां (केवल होम डिलीवरी/दूर ले जाने के लिए).
  • जिला के अंदर सार्वजनिक परिवहन के लिए ऑटो रिक्शा, टेंपो, ई-रिक्शा, सामान्य रिक्शा का परिचालन.
  • अपराह्न 9:00 बजे से पूर्वाह्न 5:00 के बीच व्यक्तियों की आवाजाही पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी.
  • सार्वजनिक स्थानों, कार्य स्थानों और परिवहन के दौरान फेस कवर, मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग के तहत न्यूनतम 6 फीट की दूरी बनाए रखना अनिवार्य रहेगा.
  • विवाह से संबंधित कार्यक्रम में सामाजिक दूरी अनिवार्य रहेगा, 50 से अधिक व्यक्ति की अनुमति नहीं रहेगी तथा सभी उपस्थित व्यक्ति फेस कवर/मास्क निश्चित रूप से पहनना.
  • अंतिम संस्कार संबंधित समारोह में सामाजिक दूरी सुनिश्चित रहेगी, ऐसे सभाओं में 20 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे.
  • निजी वाहनों/ टैक्सी से राज्य में आवागमन हेतु ई-पास की आवश्यकता बनी रहेगी. राज्य के भीतर या राज्य को छोड़ने वाले व्यक्तियों को अन्य आवाजाही हेतु ई-पास की कोई आवश्यकता नहीं होगी.
  • सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा, तंबाकू और तंबाकू उत्पादों का सेवन करना एवं इन उत्पादों के सेवन के उपरांत अथवा अन्यत्र थूकना प्रतिबंधित रहेगा.
  • 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति, बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर रहने की सलाह दी जाती है, केवल आवश्यक और स्वास्थ उद्देश्यों को छोड़कर किसी भी परिस्थिति में घर से बाहर ना निकलें.


ये दुकानें है शामिल
उपर्युक्त निर्देश के तहत पूर्व से अनुमति प्रदत्त सभी गतिविधियां इस जिले में जारी रहेंगी. वहीं पहले से अनुमति नहीं दी गई. सभी गतिविधियां विशेष रूप से राज्य सरकार की तरफ से अनुमति होने तक प्रतिबंधित रहेगी, जिसमें जनता के लिए धार्मिक स्थल, समाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य, मेले और अन्य बड़े आयोजन, सभी प्रकार के शिक्षण संस्थान, सिनेमा हॉल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल एवं अन्य मनोरंजक स्थल, शॉपिंग मॉल, होटल, लॉज, धर्मशाला, रेस्त्रां, स्पा/सैलून की दुकानें शामिल हैं.

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