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Justice Of Chaibasa Court: चाईबासा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत का फैसला, हत्यारे को आजीवन कारावास की सजा - West Singhbhum News

चाईबासा के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मंगलवार को हत्या के एक मामले में अपना फैसला सुना दिया है. अदालत ने हत्यारे को आजीवन कारवास की सजा सुनाई है. हत्या का मामला वर्ष 2021 का है.

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Justice Of Chaibasa Court
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Published : Feb 21, 2023, 8:55 PM IST

चाईबासा: हत्या के एक पुराने मामले में सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. जानकारी के अनुसार नोवामुंडी के पास हड़िया पीने के क्रम में प्राथमिकी अभियुक्त राजू गोप ने शम्भू गोप नामक के शख्स को लकड़ी की रोला से सिर पर वार कर हत्या कर दी थी. दोनों ओर से जिरह के बाद न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया.
ये भी पढे़ं-Chaibasa Hit And Run Case: चाईबासा कोर्ट के फैसले से मृतकों के परिजन असंतुष्ट, कहा- कांग्रेस नेता सौरभ अग्रवाल को मिले आजीवन कारावास की सजा
छह नवंबर 2021 को हुई थी हत्याः जानकारी के अनुसार छह नवंबर 2021 की दोपहर लगभग एक बजे के करीब ग्राम कुचीबेड़ा, थाना नोवामुंडी के पास हड़िया पीने के क्रम में प्राथमिकी अभियुक्त राजू गोप के ने शम्भू गोप को लकड़ी की रोला से सिर में मारकर गम्भीर रूप से जख्मी कर दिया था. जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई थी. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा कांड के प्राथमिकी अभियुक्त राजू गोप को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था. जिस पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनाया फैसलाः जिसके आधार पर उक्त कांड का विचारण के क्रम में मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिम सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय में सत्रवाद संख्या- 19/2022 द्वारा धारा 302 भादवी के अंतर्गत अभियुक्त राजू गोप को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी है. इस कांड में अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक राकेश कुमार और पुलिस अवर निरीक्षक ललित रंजन भगत द्वारा अनुसंधान पूर्ण करते हुए कांड में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से प्रभारी, लोक अभियोजक ब्रजेश कुमार सदर कोर्ट पश्चिम सिंहभूम चाईबासा द्वारा पैरवी की गई है.

चाईबासा: हत्या के एक पुराने मामले में सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, पश्चिम सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है. जानकारी के अनुसार नोवामुंडी के पास हड़िया पीने के क्रम में प्राथमिकी अभियुक्त राजू गोप ने शम्भू गोप नामक के शख्स को लकड़ी की रोला से सिर पर वार कर हत्या कर दी थी. दोनों ओर से जिरह के बाद न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाया.
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छह नवंबर 2021 को हुई थी हत्याः जानकारी के अनुसार छह नवंबर 2021 की दोपहर लगभग एक बजे के करीब ग्राम कुचीबेड़ा, थाना नोवामुंडी के पास हड़िया पीने के क्रम में प्राथमिकी अभियुक्त राजू गोप के ने शम्भू गोप को लकड़ी की रोला से सिर में मारकर गम्भीर रूप से जख्मी कर दिया था. जिससे घटना स्थल पर ही उसकी मौत हो गई थी. अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा कांड के प्राथमिकी अभियुक्त राजू गोप को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था. जिस पर कोर्ट ने यह फैसला सुनाया.

कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सुनाया फैसलाः जिसके आधार पर उक्त कांड का विचारण के क्रम में मंगलवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिम सिंहभूम चाईबासा के न्यायालय में सत्रवाद संख्या- 19/2022 द्वारा धारा 302 भादवी के अंतर्गत अभियुक्त राजू गोप को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनायी है. इस कांड में अनुसंधानकर्ता पुलिस अवर निरीक्षक राकेश कुमार और पुलिस अवर निरीक्षक ललित रंजन भगत द्वारा अनुसंधान पूर्ण करते हुए कांड में विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष से प्रभारी, लोक अभियोजक ब्रजेश कुमार सदर कोर्ट पश्चिम सिंहभूम चाईबासा द्वारा पैरवी की गई है.

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