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Chaibasa Court Gave Verdict: चाईबासा कोर्ट ने पांच हत्यारों को फांसी की सजा सुनाई, एक ही परिवार के तीन लोगों की गला रेत कर हत्या करने का मामला

डेढ़ साल पुराने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए चाईबासा कोर्ट ने पांच आरोपियों को दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई है. साथ ही अदालत ने एक लाख का अर्थदंड भी लगाया है. हत्या का मामला आठ नवंबर 2021 का है. पश्चिम सिंहभूम जिले के बंदगांव में एक ही परिवार के तीन लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी.

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Chaibasa Court Sentenced Five Convicts To Death
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Published : Feb 15, 2023, 7:52 PM IST

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत पोडोगेर गांव में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की गला काट कर हत्या करने के मामले की बुधवार को चाईबासा कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट में सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने सामूहिक हत्या के पांच दोषियों को फांसी की सजा सुनाई. साथ ही हत्यारों पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चाईबासा कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.

ये भी पढे़ं-Justice After Five Years: हिट एंड रन मामले में कांग्रेस नेता सौरभ अग्रवाल को आठ साल की कैद, चाईबासा जिला सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला

आठ नवंबर 2021 की रात्रि तीन लोगों की हत्या कर दी गई थीः जानकारी के अनुसार पश्चिम सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र में आठ नवंबर 2021 की रात्रि को प्राथमिकी अभियुक्तों ने मिल कर बंदगांव थाना अन्तर्गत ग्राम पोडोगेंर के सलीम डहांगा, उसकी पत्नी बेलानी डहांगा और पुत्री राहिल डहांगा को उसके घर के आंगन में गला रेत कर हत्या कर दी थी. हत्या के बाद साक्ष्य को छुपाने के लिए हत्यारों ने तीनों के शव को कारो नदी तट के किनारे बालू और मिट्टी के नीचे छुपा दिया था.

पुलिस ने तीनों शवों को बरामद कर जांच की और आरोप पत्र कोर्ट को समर्पित कियाः सामूहिक हत्या के मामले में अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने उक्त तीनों के शवों को बरामद किया और सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था. जिसके आधार पर उक्त कांड का विचारण के क्रम में बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय में सत्रवाद संख्या- 229 / 2022 द्वारा धारा 302/201 /120 (बी) /34 भादवी के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त मरकस डहांगा, इलियास डहांगा, केम्बा डहांगा, दाउद डहांगा और इलियास डहांगा उर्फ बंका बाकु को फांसी की सजा सुनाई और एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है.

चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र अंतर्गत पोडोगेर गांव में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की गला काट कर हत्या करने के मामले की बुधवार को चाईबासा कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट में सुनवाई करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय ने सामूहिक हत्या के पांच दोषियों को फांसी की सजा सुनाई. साथ ही हत्यारों पर एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद चाईबासा कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है.

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आठ नवंबर 2021 की रात्रि तीन लोगों की हत्या कर दी गई थीः जानकारी के अनुसार पश्चिम सिंहभूम जिले के बंदगांव थाना क्षेत्र में आठ नवंबर 2021 की रात्रि को प्राथमिकी अभियुक्तों ने मिल कर बंदगांव थाना अन्तर्गत ग्राम पोडोगेंर के सलीम डहांगा, उसकी पत्नी बेलानी डहांगा और पुत्री राहिल डहांगा को उसके घर के आंगन में गला रेत कर हत्या कर दी थी. हत्या के बाद साक्ष्य को छुपाने के लिए हत्यारों ने तीनों के शव को कारो नदी तट के किनारे बालू और मिट्टी के नीचे छुपा दिया था.

पुलिस ने तीनों शवों को बरामद कर जांच की और आरोप पत्र कोर्ट को समर्पित कियाः सामूहिक हत्या के मामले में अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस ने उक्त तीनों के शवों को बरामद किया और सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह कर न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था. जिसके आधार पर उक्त कांड का विचारण के क्रम में बुधवार को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय में सत्रवाद संख्या- 229 / 2022 द्वारा धारा 302/201 /120 (बी) /34 भादवी के अंतर्गत प्राथमिकी अभियुक्त मरकस डहांगा, इलियास डहांगा, केम्बा डहांगा, दाउद डहांगा और इलियास डहांगा उर्फ बंका बाकु को फांसी की सजा सुनाई और एक लाख रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है.

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