चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिले के जटिया थाना क्षेत्र अंतर्गत घरेलू झगड़े में बहनोई की हत्या करने वाले बबलू तिरिया को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम की अदालत ने उसे यह सजा सुनाई है. बबलू तिरिया को आजीवन कारावास के साथ-साथ दस हजार रूपये जुर्माना भी अदा करना होगा.
ये भी पढ़ेंः Bokaro Crime News: शादी का झांसा देकर यौन शोषण करने वाले को 10 साल की सजा, तीन साल बाद आया फैसला
दरअसल मामले के बारे में बताया गया है कि जेटेया थाना में 24 नवंबर 2021 को अभियुक्त बबलू तिरिया के विरूद्ध उसके बहनोई गोनो लागुरी की हत्या करने का मामला दर्ज किया गया था. जिसमें बताया गया था कि 22 नवंबर 2021 को गोनो लागुरी का अपनी पत्नी सुबनी लागुरी के साथ घरेलू बात को लेकर आपस में झगड़ा झंझट हुआ था. सुबनी लागुरी द्वारा अपने भाई बबलू तिरिया से झगड़ा झंझट संबंध में शिकायत की गई थी.23 नवंबर को 2021 को गोनो लागुरी अपनी पत्नी के साथ टीटूसाई स्थित अपने ससुराल गया था. शाम करीब 7 बजे गोनो लागुरी की बबलू तिरिया से किसी बात को लेकर बहस हुई. जिसके बाद बबलू तिरिया द्वारा दाउली से सिर और चेहरा पर मार कर गोनो लागुरी की हत्या कर दी गई.
अनुसंधान के क्रम में चाईबासा पुलिस द्वारा कांड के अभियुक्त बबलू तिरिया को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया. सभी साक्ष्यों को वैज्ञानिक तरीके से संग्रह करते हुए न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया गया. जिसके आधार पर उक्त काण्ड के विचारण के क्रम में न्यायालय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के न्यायालय द्वारा धारा 302 भादवि के तहत अभियुक्त बबलू तिरिया को आजीवन कारावास और दस हजार रूपये जुर्माना की सजा दी गई है.