चाईबासा: जिला उपायुक्त अनन्य मित्तल के आदेशानुसार कोरोना महामारी में कोविड-19 के संक्रमण से जिन बच्चों के माता-पिता या दोनों में से किसी एक की भी मृत्यु हो चुकी है या ऐसे बच्चे जिसके माता-पिता संक्रमण से ग्रसित हैं और हॉस्पिटल या होम आइसोलेशन में इलाजरत हैं. उनके 18 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए उपयुक्त सुविधा जिला प्रशासन करवाएगी.
पूरी जानकारी
उक्त जानकारी पश्चिम सिंहभूम जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी पुनीता तिवारी ने दी. बच्चों की देखभाल करने वाला परिवार में कोई भी सदस्य नहीं है तो इस दौरान बच्चों के बेहतर रखरखाव से संबंधित सूचना लिखित, दूरभाष या व्हाट्सएप के माध्यम से जिला बाल संरक्षण इकाई, बाल कल्याण समिति और चाइल्डलाइन चाईबासा को उपलब्ध करवाएं. उन्होंने बताया कि ऐसे सभी बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी के नेतृत्व में आशा किरण मूक बधिर विद्यालय चाईबासा को अगले 3 माह के लिए उपयुक्त स्थल के रूप में चिन्हित करते हुए वहां आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है.
निम्न नंबरों पर करें संपर्क-
- जिला बाल संरक्षण पदाधिकारी, संपर्क सूत्र- 9090700489
- बाल कल्याण समिति, संपर्क सूत्र- 7488507724
- चाइल्ड लाइन, संपर्क सूत्र- 9973816202
उक्त नंबर के अलावा किसी भी परिस्थिति में चाइल्ड लाइन के टोल फ्री नंबर 1098 या महिला हेल्पलाइन नंबर 181 पर भी इसकी सूचना दी जा सकती है.