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स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर सरायकेला जिला प्रशासन अलर्ट, औद्योगिक क्षेत्र में SOP के तहत होंगे काम - झारखंड में लॉकडाउन

कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले को लेकर झारखंड में 22 से 29 अप्रैल तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाया जा रहा है. वहीं नई गाइडलाइन भी जारी की गई है. नियमों का कड़ाई से पालन हो सके इसके लिए सरायकेला जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है. वहीं जिले के औद्योगिक क्षेत्र में एसओपी का पालन करते हुए काम जारी रहेगा.

seraikela district administration alerts regarding swasthya suraksha saptah
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह
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Published : Apr 22, 2021, 1:06 PM IST

सरायकेला: कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को कम करने के लिए राज्य सरकार की ओर से पूरे राज्य में मिनी लॉकडाउन लगाया गया है. जिसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया है. 20 अप्रैल को राज्य सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है. जिसमें कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं. यह सभी पाबंदियां 22 अप्रैल की सुबह 6 से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगी. जिले में कोरोना की नई गाइडलाइन का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन सख्त है. वहीं सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में सामान्य दिनों की तरह कामकाज और उत्पादन जारी रहेगा. बशर्ते उद्योगों को सरकार की ओर से जारी एसओपी का पालन करना होगा.

देखें पूरी खबर

इसे भी पढ़ें- स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को लेकर डीसी ने की बैठक, गाइडलाइन के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई


औद्योगिक गतिविधियों के लिए परमिशन की जरूरत नहीं

जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी करते हुए बताया गया कि राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के मद्देनजर औद्योगिक गतिविधियों और खनन कार्य के लिए जिला प्रशासन से किसी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी. हालांकि उद्योगों को स्पष्टीकरण चाहिए तो जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं.

कोरोना संक्रमण की पहली लहर के दौरान आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई थी. हालांकि धीरे-धीरे पाबंदियां खत्म की गई थी. कोरोना की दूसरी लहर के बाद औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी सशंकित थे कि उन्हें फिर कहीं उद्योग ना बंद करना पड़े. लेकिन राज्य सरकार की ओर से उद्योगों को स्पष्ट छूट देने के निर्णय के बाद उद्यमियों ने राहत भरी सांस ली है.

सरायकेला: कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे को कम करने के लिए राज्य सरकार की ओर से पूरे राज्य में मिनी लॉकडाउन लगाया गया है. जिसे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का नाम दिया गया है. 20 अप्रैल को राज्य सरकार की ओर से नई गाइडलाइन जारी की गई है. जिसमें कई तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं. यह सभी पाबंदियां 22 अप्रैल की सुबह 6 से 29 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक लागू रहेंगी. जिले में कोरोना की नई गाइडलाइन का पालन कराने के लिए जिला प्रशासन सख्त है. वहीं सबसे बड़े औद्योगिक क्षेत्र में सामान्य दिनों की तरह कामकाज और उत्पादन जारी रहेगा. बशर्ते उद्योगों को सरकार की ओर से जारी एसओपी का पालन करना होगा.

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औद्योगिक गतिविधियों के लिए परमिशन की जरूरत नहीं

जिला प्रशासन की ओर से आदेश जारी करते हुए बताया गया कि राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के मद्देनजर औद्योगिक गतिविधियों और खनन कार्य के लिए जिला प्रशासन से किसी तरह की अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी. हालांकि उद्योगों को स्पष्टीकरण चाहिए तो जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं.

कोरोना संक्रमण की पहली लहर के दौरान आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में गतिविधियों पर पाबंदी लगा दी गई थी. हालांकि धीरे-धीरे पाबंदियां खत्म की गई थी. कोरोना की दूसरी लहर के बाद औद्योगिक क्षेत्र के उद्यमी सशंकित थे कि उन्हें फिर कहीं उद्योग ना बंद करना पड़े. लेकिन राज्य सरकार की ओर से उद्योगों को स्पष्ट छूट देने के निर्णय के बाद उद्यमियों ने राहत भरी सांस ली है.

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