सरायकेला: झारखंड उच्च न्यायालय से छठी जेपीएससी परीक्षा परिणाम पर रोक लगाने की याचिका देने वाले याचिकाकर्ताओं को झटका लगा है. हाई कोर्ट ने मामले पर सुनवाई करते हुए परीक्षा परिणाम पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.
दरअसल, झारखंड हाई कोर्ट में छठी जेपीएससी के परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई. इस दौरान जेपीएससी की अनुशंसा पर कोर्ट ने रोक लगाने से इंकार कर दिया है. इधर, खरसावां के झामुमो विधायक दशरथ गागराई ने भी पूर्व में राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखकर परिणाम में त्रुटियां के बाद रद्द कर नए नियम बनाए जाने की मांग की थी. विधायक ने कहा था कि छठी जेपीएससी परीक्षा के प्रारंभिक मुख्य और अंतिम परिणाम में नियुक्ति नियमावली और आरक्षण रोस्टर का पालन नहीं किया गया है.
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मामले की हो पूरी समीक्षा
विधायक दशरथ गागराई ने कहा कि जेपीएससी के पदाधिकारी और सरकार के प्रतिनिधियों के साथ मामले की समीक्षा होना आवश्यक है, क्योंकि छात्रों का आक्रोश छठी जेपीएससी नतीजे को लेकर बना हुआ है. विधायक ने कहा कि राज्य की जनता समेत युवा पीढ़ी को मौजूदा हेमंत सरकार से काफी उम्मीदें हैं. ऐसे में पूरे मामले की समीक्षा होना अति आवश्यक है. गौरतलब है कि खरसावां विधायक दशरथ गागराई ने राज्य हित में परीक्षा निरस्त करते हुए नए नियमावली के साथ 6वीं, 7वीं, 8वीं और 9वीं सिविल सेवा नियुक्त परीक्षा संयुक्त रूप से कराने के मांग की थी.