ETV Bharat / state

आदित्यपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का ऐलान, होल्डिंग टैक्स की दर कम करेंगे

स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता आदित्यपुर (Health Minister Banna Gupta In Adityapur) पहुंचे. यहां स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने झारखंड में होल्डिंग टैक्स की दर कम करने का ऐलान किया. साथ ही आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र को लेकर कहा कि एक संस्था पर दो टैक्स की इजाजत नहीं दी जाएगी. इसके लिए कदम उठाए जाएंगे.

Health Minister Banna Gupta in Adityapur announce  to reduce holding tax rate jharkhand
आदित्यपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का ऐलान
author img

By

Published : Oct 23, 2022, 5:55 PM IST

सरायकेला: जिले के आदित्यपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता (Health Minister Banna Gupta In Adityapur) ने रविवार को कहा कि सरकार द्वारा सिर्फ चार नगर निकायों में होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी को रोका गया है. लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्य के दूसरे निकायों की अनदेखी की जाएगी.

ये भी पढ़ें- India vs Pakistan Match: माही के शहर में उत्साह, कहा- टीम इंडिया मैच जीतकर देशवासियों को देगी दिवाली गिफ्ट


स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि वर्तमान के चार नगर निकायों में जहां बढ़े होल्डिंग टैक्स की दर को स्टे किया गया है, वहां समस्या ज्यादा थी. लिहाजा प्राथमिकता के आधार पर वहां होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी पर स्टे लगा दिया गया है. मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि अन्य निकायों में भी बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स को लेकर कमेटी गठित की गई है, जो सभी मुद्दों की विवेचना कर रही है और जल्द ही इसका कोई ठोस निष्कर्ष निकलेगा. उन्होंने बताया कि कैबिनेट में पुनः प्रस्ताव पारित कर बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स दर को कम किया जाएगा.

आदित्यपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता




एक जुर्म की दो सजा नहीं तो एक संस्था से दो टैक्स नहींः आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र स्थित कारखानों से होल्डिंग टैक्स लिए जाने के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि सरायकेला जिले का प्रभारी मंत्री होने के नाते इनकी भी जवाबदेही है कि स्थानीय उद्योगों को दोहरे टैक्स की मार न झेलना पड़े.

सरायकेला के प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि एक ही जुर्म की दो अलग-अलग सजा नहीं हो सकती है ,ठीक उसी प्रकार आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र से दो अलग-अलग संस्थाओं जियाडा और नगर निगम द्वारा यानी डबल टैक्स नहीं लिया जा सकता. हालांकि मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर अब तक किसी भी औद्योगिक इकाई या संगठन ने मांग पत्र नहीं दिया है, लेकिन मामला संज्ञान में आ गया है तो इस पर अवश्य ठोस निर्णय लिया जाएगा.

सरायकेला: जिले के आदित्यपुर में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता (Health Minister Banna Gupta In Adityapur) ने रविवार को कहा कि सरकार द्वारा सिर्फ चार नगर निकायों में होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी को रोका गया है. लेकिन ऐसा नहीं है कि राज्य के दूसरे निकायों की अनदेखी की जाएगी.

ये भी पढ़ें- India vs Pakistan Match: माही के शहर में उत्साह, कहा- टीम इंडिया मैच जीतकर देशवासियों को देगी दिवाली गिफ्ट


स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि वर्तमान के चार नगर निकायों में जहां बढ़े होल्डिंग टैक्स की दर को स्टे किया गया है, वहां समस्या ज्यादा थी. लिहाजा प्राथमिकता के आधार पर वहां होल्डिंग टैक्स बढ़ोतरी पर स्टे लगा दिया गया है. मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि अन्य निकायों में भी बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स को लेकर कमेटी गठित की गई है, जो सभी मुद्दों की विवेचना कर रही है और जल्द ही इसका कोई ठोस निष्कर्ष निकलेगा. उन्होंने बताया कि कैबिनेट में पुनः प्रस्ताव पारित कर बढ़े हुए होल्डिंग टैक्स दर को कम किया जाएगा.

आदित्यपुर में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता




एक जुर्म की दो सजा नहीं तो एक संस्था से दो टैक्स नहींः आदित्यपुर नगर निगम क्षेत्र अंतर्गत औद्योगिक क्षेत्र स्थित कारखानों से होल्डिंग टैक्स लिए जाने के मुद्दे पर स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने बताया कि सरायकेला जिले का प्रभारी मंत्री होने के नाते इनकी भी जवाबदेही है कि स्थानीय उद्योगों को दोहरे टैक्स की मार न झेलना पड़े.

सरायकेला के प्रभारी मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि एक ही जुर्म की दो अलग-अलग सजा नहीं हो सकती है ,ठीक उसी प्रकार आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र से दो अलग-अलग संस्थाओं जियाडा और नगर निगम द्वारा यानी डबल टैक्स नहीं लिया जा सकता. हालांकि मंत्री ने कहा कि इस मुद्दे पर अब तक किसी भी औद्योगिक इकाई या संगठन ने मांग पत्र नहीं दिया है, लेकिन मामला संज्ञान में आ गया है तो इस पर अवश्य ठोस निर्णय लिया जाएगा.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.