सरायकेला: झारखंड सरकार के परिवहन विभाग के निर्देश के बाद सरायकेला जिले में एक बार फिर आज से अक्टूबर से लर्निंग और ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई. केंद्र और राज्य सरकार की ओर से अनलॉक के तहत विभिन्न क्षेत्रों में दी गई छूट के आधार पर कंटेनमेंट जोन के बाहर शर्तों के साथ लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया विभागीय निर्देश पर शुरू की गई.
ये हैं प्रमुख शर्ते
जिला परिवहन विभाग की ओर से लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया शुरू किए जाने के साथ प्रमुख शर्तें निर्धारित की गई हैं, जिनमें मुख्य रुप से लाइसेंस बनाने के लिए कराए जाने वाले जांच में शारीरिक दूरी नियमों का अनुपालन करना होगा, जांच के लिए जाने वाले स्थान की साफ-सफाई और लोगों को सेनेटाइज किया जाएगा. आने वाले अभ्यर्थी और कार्यालय कर्मियों के बीच न्यूनतम संपर्क और शारीरिक दूरी अनुपालन किए जाएंगे. ड्राइविंग टेस्ट लेने के स्थान पर एक 100 से 200 तक की लास्ट बुकिंग की जाएगी, कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए प्राप्त आवेदन और टेस्ट किए जाने वाले स्थान के अनुसार स्लॉट संख्या निर्धारित होगी. जिला परिवहन विभाग के अनुसार सभी शर्तो को मानते हुए ड्राइविंग लाइसेंस बनाने वाले अभ्यर्थियों को यह सभी नियम अनुपालन करने होंगे.
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4800 को मिलेगा लाइसेंस बनवाने का मौका
जिले में अधिकतम 200 स्लॉट बुक किए जा सकेंगे. इसकी संख्या कम भी हो सकती है. स्थान के आधार पर स्लॉट की संख्या निर्धारित की जानी है. यानी, सूबे में प्रतिदिन अधिकतम 200 के हिसाब से 24 जिलों में 4800 अभ्यर्थियों को लाइसेंस बनाने का मौका मिलेगा. लॉकडाउन से पहले राज्य में हर साल लगभग सवा लाख से डेढ़ लाख लाइसेंस बनते थे.