सरायकेला: 3 दिन पहले सरायकेला अनुमंडल पदाधिकारी ने बिना लाइसेंस पटाखा बेचने के आदेश को पटाखा दुकानदारों ने खुली चुनौती दी है. आदेश के मुताबिक दिवाली पर पटाखा बेचने के लिए पटाखा व्यवसायियों को लाइसेंस लेना अनिवार्य किया गया था, जबकि सार्वजनिक स्थानों पर पटाखे बेचने की सख्त मनाही थी. इसके बावजूद आदित्यपुर निगम क्षेत्र अंतर्गत थाना रोड पर पटाखा दुकानदारों ने जिला प्रशासन के इस आदेश को खुली चुनौती देते हुए बाजारों में अपनी पटाखा की दुकानें लगाईं.
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लाइसेंस के नाम पर केवल चालान जमा कर सज गई पटाखा की दर्जनों दुकानें
कई पटाखा व्यवसायियों ने केवल जिला प्रशासन से पटाखा लाइसेंस लेने के नाम पर 500 रुपए चालान के ऑनलाइन जमा किए, जिसकी रसीद निकालकर सभी ने दुकानें लगा लीं. इधर, जब पटाखा दुकानदारों से आदेश और लाइसेंस के बारे में पूछा गया तो सभी ने लाइसेंस के चालान को दिखाते हुए इसे ही आदेश बताया. वहीं, थाना रोड पर पटाखा दुकानदारों ने बताया कि स्थानीय आदित्यपुर थाना के आदेश से यहां दुकानें लगाई गई हैंं.
चिन्हित स्थानों पर नहीं लगा पटाखों का बाजार
सिविल एसडीओ के आदेश के अनुसार गम्हरिया दुर्गा पूजा मैदान समेत आदित्यपुर नगर निगम के फुटबॉल मैदान, आरआईटी थाना से सटे मैदान में पटाखा बेचने के लिए बाजार सजाने की अनुमति देने की बात कही गई थी, लेकिन इनमें से किसी भी स्थान पर एक भी पटाखा दुकान नहीं लगी.