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सरायकेला: दूसरे राज्यों से आने वालों को 14 दिन होम क्वॉरेंटाइन रहना जरूरी, नियम तोड़ने पर एक व्यक्ति पर केस

झारखंड में कोरोना का कहर जारी है. इसे लेकर जिला प्रशासन ने सरायकेला में बाहर से आने वाले यात्रियों को 14 दिनों तक होम क्वॉरेंटाइन में रहने का निर्देश दिया है. प्रशासन ने चेताया है कि नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. इधर चांडिल प्रखंड अंतर्गत कपाली क्षेत्र के इस्लामनगर में होम क्वॉरेंटाइन में रह रहे एक व्यक्ति के नियम का उल्लंघन करने पर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है.

Action on violators of covid-19 rules in seraikela
सरायकेला के उपायुक्त
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Published : Aug 7, 2020, 2:45 AM IST

सरायकेला: गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार जिले में राज्य के बाहर से आ रहे लोगों के लिए 14 दिनों का होम क्वॉरेंटाइन में रहना अनिवार्य है. प्रशासन ने लोगों को चेताया है कि कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. इस बीच प्रशासन ने इस्लामनगर में होम क्वॉरेंटाइन में रह रहे एक व्यक्ति के नियम तोड़ने पर रिपोर्ट दर्ज करा दी है.

झारखंड सरकार ने जिले में राज्य के बाहर से आ रहे लोगों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत अंतरराज्यीय चेकपोस्ट पर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को जिले में राज्य के बाहर से आ रहे यात्रियों को होम क्वॉरेंटाइन के एसओपी का शत-प्रतिशत अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है. साथ ही चेक पोस्ट पर ही संबंधित व्यक्तियों का डाटा बेस एंट्री करने और उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वॉरेंटाइन के एसओपी से अवगत कराने को कहा गया है.

जिला उपायुक्त ए दोड्डे ने कहा कि जो व्यक्ति होम क्वॉरेंटाइन के एसओपी का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, उनके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, आइपीसी की धारी 188 और अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. जिले में 6 अगस्त को चांडिल प्रखंड अंतर्गत कपाली क्षेत्र के इस्लामनगर में होम क्वॉरेंटाइन में रह रहे व्यक्ति नियमों का उलंघन करते हुए बाहर पाए गए, जिसकी सूचना जिला प्रशासन को मिलते ही उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.

इसे भी पढे़ं:- सरायकेलाः कंटेनमेंट जोन के लोगों को नहीं मिल रही मूलभूत सुविधाएं, किया प्रदर्शन

जिला उपायुक्त ए दोड्डे ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि अन्य राज्य और जिला से आने वाले सभी व्यक्ति को नियमानुसार 14 दिन होम क्वॉरेंटाइन में रहें. उन्होंने अपने आस-पास में आए व्यक्तियों को नियम का उलंघन करते पाए जाने पर स्थानीय प्रशासन को सूचना उपलब्ध कराने की भी अपील की है, जिससे उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके.

सरायकेला: गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जारी निर्देश के अनुसार जिले में राज्य के बाहर से आ रहे लोगों के लिए 14 दिनों का होम क्वॉरेंटाइन में रहना अनिवार्य है. प्रशासन ने लोगों को चेताया है कि कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. इस बीच प्रशासन ने इस्लामनगर में होम क्वॉरेंटाइन में रह रहे एक व्यक्ति के नियम तोड़ने पर रिपोर्ट दर्ज करा दी है.

झारखंड सरकार ने जिले में राज्य के बाहर से आ रहे लोगों के लिए जरूरी दिशा-निर्देश जारी किए हैं. इसके तहत अंतरराज्यीय चेकपोस्ट पर विशेष सतर्कता बरतने का निर्देश दिया गया है. सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को जिले में राज्य के बाहर से आ रहे यात्रियों को होम क्वॉरेंटाइन के एसओपी का शत-प्रतिशत अनुपालन कराने का निर्देश दिया गया है. साथ ही चेक पोस्ट पर ही संबंधित व्यक्तियों का डाटा बेस एंट्री करने और उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वॉरेंटाइन के एसओपी से अवगत कराने को कहा गया है.

जिला उपायुक्त ए दोड्डे ने कहा कि जो व्यक्ति होम क्वॉरेंटाइन के एसओपी का अनुपालन नहीं कर रहे हैं, उनके विरूद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, आइपीसी की धारी 188 और अन्य वैधानिक प्रावधानों के तहत नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. जिले में 6 अगस्त को चांडिल प्रखंड अंतर्गत कपाली क्षेत्र के इस्लामनगर में होम क्वॉरेंटाइन में रह रहे व्यक्ति नियमों का उलंघन करते हुए बाहर पाए गए, जिसकी सूचना जिला प्रशासन को मिलते ही उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई कर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है.

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जिला उपायुक्त ए दोड्डे ने जिलेवासियों से अपील करते हुए कहा कि अन्य राज्य और जिला से आने वाले सभी व्यक्ति को नियमानुसार 14 दिन होम क्वॉरेंटाइन में रहें. उन्होंने अपने आस-पास में आए व्यक्तियों को नियम का उलंघन करते पाए जाने पर स्थानीय प्रशासन को सूचना उपलब्ध कराने की भी अपील की है, जिससे उन पर नियमानुसार कार्रवाई की जा सके.

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