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साहिबगंज में युवक को प्रतिबंधित मांस खिलाने का मामला, गिरफ्तार आरोपी मिठुन शेख को भेजा जेल

साहिबगंज में आरोपी मिठुन शेख गिरफ्तार कर लिया गया है. प्रतिबंधित मांस खिलाने वाले को जेल भेजा रहा (banned meat feeding Accused arrested in Sahibganj) है. रविवार को साहिबगंज एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा पीड़ित चंदन रविदास के घर राधानगर थाना क्षेत्र स्थित तालबन्ना (तीनधरिया) पहुंचे. यहां उन्होंने चंदन और उनके परिवार से मिलकर घटना की पड़ताल की और मामले में की जा रही कार्रवाई को लेकर जानकारी दी.

Sahibganj banned meat feeding Accused Mithun Sheikh sent to jail
साहिबगंज में प्रतिबंधित मांस खिलाने के मामले में आरोपी मिठुन शेख को जेल
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Published : Jan 8, 2023, 2:04 PM IST

साहिबगंज एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा

साहिबगंजः जिला में युवक को प्रतिबंधित मांस खिलाने का मामला अब कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ रहा है. प्रतिबंधित मांस खिलाने का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया और उसे अब जेल भेजने की पूरी तैयारी की जा रही (banned meat feeding Accused arrested in Sahibganj) है.

इसे भी पढ़ें- साहिबगंज में युवक को प्रतिबंधित मांस खिलाने का मामला, आरोपी मिठुन शेख सहित पांच लोगों पर केस दर्ज

साहिबगंज एसपी पहुंचे पीड़ित के घरः युवक को प्रतिबंधित मांस खिलाने के मामले को लेकर साहिबगंज एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा रविवार को पीड़ित युवक चंदन रविदास से मिलने के लिए उसके गांव राधानगर थाना क्षेत्र के तालबन्ना (तीनधरिया) पहुंचे. जहां एसपी ने थाना में दिए गए आवेदन पर एक बार फिर से पीड़ित युवक से पूछताछ की. इसके अलावा पुलिस अधिकारियों द्वारा उसके परिजन से भी मामले में पूछताछ की गई. बता दें कि 2 जनवरी को राधानगर थाना में मिठुन शेख सहित पांच लोगों पर मामला दर्ज कराया गया था.

दोषियों को बख्शा नहीं जाए- एसपीः जिला पुलिस कप्तान दलबल के साथ पीड़ित के गांव पहुंचे और उन्होंने इस मामले में हुई कार्रवाई की जानकारी मीडिया को दी. उन्होंने बताया कि युवक की कथित रूप से पिटाई के मामले में मुख्य आरोपी मिठुन शेख की गिरफ्तारी कर ली गई है. शनिवार से उससे पूछताछ चल रही है, रविवार को कानून प्रक्रिया के बाद उसे राजमहल अनुमंडल कारा में भेज दिया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने कहा कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी तेजी से अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही कहा कि समाज में अशांति फैलाने वालों को किसी भी सूरत में बख्सा नहीं जाएगा.

इसे भी पढ़ें- झारखंड में जबरन बीफ खिलाने की दो घटनाएं, हिंदू संगठनों ने जताया सख्त विरोध

क्या है पीड़ित चंदन के आवेदन मेंः पीड़ित चंदन रविदास ने आवेदन देते हुए आरोप लगाया (Sahibganj banned meat feeding) है कि 31 दिसंबर की रात वह दुकान पर खड़े होकर किसी से बात कर रहे थे. उसके बाद वह लघुशंका के लिए किनारे गए. वहां देखा कि कुछ लोग शराब और प्रतिबंधित मांस का सेवन कर रहे थे. वो लोग उसे प्रतिबंधित मांस खाने का प्रेरित करने लगे. इसका उसने विरोध किया लेकिन ‌उन लोगों ने उससे गाली-गलौच की और मांस खाने का दबाव बनाने लगे. इस दौरान मैंने भागने का प्रयास किया लेकिन आरोपितों ने बाइक से मेरा पीछा किया. इसके बाद उन्होंने मुझे पकड़कर मोबाइल छीना और फिर नंगा करके पीटा, मेरा हाथ तोड़ दिया है.

साहिबगंज एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा

साहिबगंजः जिला में युवक को प्रतिबंधित मांस खिलाने का मामला अब कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ रहा है. प्रतिबंधित मांस खिलाने का आरोपी गिरफ्तार कर लिया गया और उसे अब जेल भेजने की पूरी तैयारी की जा रही (banned meat feeding Accused arrested in Sahibganj) है.

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साहिबगंज एसपी पहुंचे पीड़ित के घरः युवक को प्रतिबंधित मांस खिलाने के मामले को लेकर साहिबगंज एसपी अनुरंजन किस्पोट्टा रविवार को पीड़ित युवक चंदन रविदास से मिलने के लिए उसके गांव राधानगर थाना क्षेत्र के तालबन्ना (तीनधरिया) पहुंचे. जहां एसपी ने थाना में दिए गए आवेदन पर एक बार फिर से पीड़ित युवक से पूछताछ की. इसके अलावा पुलिस अधिकारियों द्वारा उसके परिजन से भी मामले में पूछताछ की गई. बता दें कि 2 जनवरी को राधानगर थाना में मिठुन शेख सहित पांच लोगों पर मामला दर्ज कराया गया था.

दोषियों को बख्शा नहीं जाए- एसपीः जिला पुलिस कप्तान दलबल के साथ पीड़ित के गांव पहुंचे और उन्होंने इस मामले में हुई कार्रवाई की जानकारी मीडिया को दी. उन्होंने बताया कि युवक की कथित रूप से पिटाई के मामले में मुख्य आरोपी मिठुन शेख की गिरफ्तारी कर ली गई है. शनिवार से उससे पूछताछ चल रही है, रविवार को कानून प्रक्रिया के बाद उसे राजमहल अनुमंडल कारा में भेज दिया जाएगा. इसके अलावा उन्होंने कहा कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए भी तेजी से अभियान चलाया जा रहा है, साथ ही कहा कि समाज में अशांति फैलाने वालों को किसी भी सूरत में बख्सा नहीं जाएगा.

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क्या है पीड़ित चंदन के आवेदन मेंः पीड़ित चंदन रविदास ने आवेदन देते हुए आरोप लगाया (Sahibganj banned meat feeding) है कि 31 दिसंबर की रात वह दुकान पर खड़े होकर किसी से बात कर रहे थे. उसके बाद वह लघुशंका के लिए किनारे गए. वहां देखा कि कुछ लोग शराब और प्रतिबंधित मांस का सेवन कर रहे थे. वो लोग उसे प्रतिबंधित मांस खाने का प्रेरित करने लगे. इसका उसने विरोध किया लेकिन ‌उन लोगों ने उससे गाली-गलौच की और मांस खाने का दबाव बनाने लगे. इस दौरान मैंने भागने का प्रयास किया लेकिन आरोपितों ने बाइक से मेरा पीछा किया. इसके बाद उन्होंने मुझे पकड़कर मोबाइल छीना और फिर नंगा करके पीटा, मेरा हाथ तोड़ दिया है.

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