ETV Bharat / state

साहिबगंज: कोरोना नियम उल्लंघन पर 5 कपड़ा दुकान सील, दोपहर दो बजे के बाद दुकान खोलने पर है रोक

साहिबगंज में जिला प्रशासन ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह का उल्लंघन करने पर 5 कपड़ा दुकानों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सील कर दिया है. दुकान संचालकों पर बिना आदेश के दुकान खोलेने का आरोप है.

5 Cloth Shop Seal in Sahibganj
5 5 कपड़ा दुकान सील
author img

By

Published : May 9, 2021, 5:10 PM IST

साहिबगंज: कोरोना काल में प्रशासन नियमों के उल्लंघन पर किसी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है. यही कारण है कि साहिबगंज में 5 कपड़ा दुकानों पर कार्रवाई करते हुए सील कर दिया गया है. इसके अलावे सभी दुकानों को अगले आदेश तक नहीं खोलने की चेतावनी भी दी गई है.

इसे भी पढ़ें- झारखंड में 13 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी की गाइडलाइन

दुकानों को क्यों किया गया सील?

5 कपड़ा दुकानों सांवरिया, आकर्षण, बहुरानी, मां वैष्णवी पर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों का उल्लंघन का आरोप है. अनुमंडल पदाधिकारी पंकज कुमार साव के मुताबिक इन दुकानदारों को अगले आदेश तक दुकान बंद रखने का आदेश दिया गया है और बिना अनुमति के दुकान संचालन पर आपदा प्रबंधन एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. दरअसल प्रशासन को इन दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से दुकान संचालन की सूचना मिली थी जिसके बाद ये कार्रवाई की गई.

क्या है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह?

दरअसल कोविड-19 संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए सरकार ने पूरे झारखंड में 13 मई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है. जिसके तहत कई ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसका पालन सभी के लिए अनिवार्य है. स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों के मुताबिक राज्य में दोपहर दो बजे तक ही दुकानें खोली जा सकेंगी, इसके अलावे सिर्फ वैसी दुकानों को ही खोलने की अनुमति होगी जो आवश्यक सेवा से जुड़ें होंगे, मसलन मेडिकल स्टोर, पेट्रोप पंप, रसोई गैस एजेंसी जैसी दुकानों को ही खोलने का आदेश है.

साहिबगंज: कोरोना काल में प्रशासन नियमों के उल्लंघन पर किसी तरह की ढील देने के मूड में नहीं है. यही कारण है कि साहिबगंज में 5 कपड़ा दुकानों पर कार्रवाई करते हुए सील कर दिया गया है. इसके अलावे सभी दुकानों को अगले आदेश तक नहीं खोलने की चेतावनी भी दी गई है.

इसे भी पढ़ें- झारखंड में 13 मई तक बढ़ा लॉकडाउन, आपदा प्रबंधन विभाग ने जारी की गाइडलाइन

दुकानों को क्यों किया गया सील?

5 कपड़ा दुकानों सांवरिया, आकर्षण, बहुरानी, मां वैष्णवी पर स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों का उल्लंघन का आरोप है. अनुमंडल पदाधिकारी पंकज कुमार साव के मुताबिक इन दुकानदारों को अगले आदेश तक दुकान बंद रखने का आदेश दिया गया है और बिना अनुमति के दुकान संचालन पर आपदा प्रबंधन एक्ट के विभिन्न धाराओं के तहत कानूनी कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है. दरअसल प्रशासन को इन दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से दुकान संचालन की सूचना मिली थी जिसके बाद ये कार्रवाई की गई.

क्या है स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह?

दरअसल कोविड-19 संक्रमण के मामलों में लगातार हो रही वृद्धि को देखते हुए सरकार ने पूरे झारखंड में 13 मई तक स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह मनाने का निर्णय लिया है. जिसके तहत कई ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसका पालन सभी के लिए अनिवार्य है. स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों के मुताबिक राज्य में दोपहर दो बजे तक ही दुकानें खोली जा सकेंगी, इसके अलावे सिर्फ वैसी दुकानों को ही खोलने की अनुमति होगी जो आवश्यक सेवा से जुड़ें होंगे, मसलन मेडिकल स्टोर, पेट्रोप पंप, रसोई गैस एजेंसी जैसी दुकानों को ही खोलने का आदेश है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.