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साहिबगंज में भ्रूण हत्या करने वाले संस्थानों पर कार्रवाई, DC ने दिए निर्देश

साहिबगंज में बीते कुछ दिनों से भ्रूण हत्या के मामलों में इजाफा हो रहा था, जिसके बाद उपायुक्त ने पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत भ्रूण जांच करने वाले संस्थाओं पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है.

Action on Fetal killing institutions PCPNDT Act in sahibgunj
साहिबगंज में भ्रूण हत्या को लेकर जिला प्रशासन शख्त
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Published : Dec 31, 2020, 11:03 AM IST

Updated : Dec 31, 2020, 1:01 PM IST

साहिबगंज: जिला में निजी क्लिनिक और नर्सिंग होम में धड़ल्ले से भ्रूण जांच चल रहा है. डॉक्टर मोटी रकम कमाने के चक्कर में भ्रूण जांच कर परिजन को खुश करने में जुटे हुए हैं. इसकी लगातार शिकायत उपायुक्त को मिल रही थी, जिसके बाद उपायुक्त ने मामले को संज्ञान में लिया और भ्रूण जांच करने वालों के खिलाफ पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है.

देखें पूरी खबर

इसे भी पढ़ें- अलविदा 2020: जानिए जमशेदपुर के लिए कैसा रहा साल 2020

क्या है उपायुक्त का निर्देश

उपायुक्त ने सिविल सर्जन को नियमित अंतराल पर पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत जांच करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जिन संस्थाओं की ओर से अवैध रूप से भ्रूण जांच की जाती है, उनके विरुद्ध एफआइआर दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई करें. ताकि इसे जल्द से जल्द रोका जाए.

साहिबगंज: जिला में निजी क्लिनिक और नर्सिंग होम में धड़ल्ले से भ्रूण जांच चल रहा है. डॉक्टर मोटी रकम कमाने के चक्कर में भ्रूण जांच कर परिजन को खुश करने में जुटे हुए हैं. इसकी लगातार शिकायत उपायुक्त को मिल रही थी, जिसके बाद उपायुक्त ने मामले को संज्ञान में लिया और भ्रूण जांच करने वालों के खिलाफ पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत कार्रवाई करने का आदेश दिया है.

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क्या है उपायुक्त का निर्देश

उपायुक्त ने सिविल सर्जन को नियमित अंतराल पर पीसीपीएनडीटी एक्ट के तहत जांच करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि जिन संस्थाओं की ओर से अवैध रूप से भ्रूण जांच की जाती है, उनके विरुद्ध एफआइआर दर्ज करते हुए कड़ी कार्रवाई करें. ताकि इसे जल्द से जल्द रोका जाए.

Last Updated : Dec 31, 2020, 1:01 PM IST

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