रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में 15 जुलाई को हुई कैबिनेट की बैठक के निर्णय के बाद वित्त विभाग ने राज्य सरकार के वैसे कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने के लिए अधिसूचना जारी कर दी है, जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 1.12.2004 से पूर्व पूरी हो गई थी, मगर किसी कारणवश उनकी नियुक्ति उसके बाद हुई है. राज्य में ऐसे करीब पांच सौ कर्मचारी हैं, इनको इस फैसले का लाभ मिलेगा.
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गौरतलब है कि राज्य सरकार के वैसे कर्मी जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया 1.12. 2004 के पूर्व पूर्ण हो गई थी लेकिन दिनांक 1.12. 2004 के पश्चात नियुक्त हुए उन्हें पुरानी पेंशन योजना का प्रस्ताव राज्य सरकार के समक्ष विचाराधीन था.
इन शर्तों पर मिलेगा पुरानी पेंशन का लाभः राज्य सरकार के निर्णय के बाद 1.12. 2004 के बाद नियुक्त कर्मियों को कुछ शर्तों के अधीन झारखंड पेंशन नियमावली 2000 के अंतर्गत पुरानी पेंशन योजना का लाभ मिलेगा. इसके तहत जिनकी नियुक्ति के लिए अंतिम परिणाम या अनुशंसा 1.12. 2004 के पूर्व घोषित हो चुकी है लेकिन प्रशासनिक कारणों जैसे पुलिस सत्यापन, चिकित्सीय जांच इत्यादि से जो नियुक्त किए गए सरकारी सेवकों के नियंत्रण से अलग हो, नियुक्ति पत्र के जारी होने या योगदान में विलंब हुआ हो. दूसरी शर्त यह है कि ऐसे कर्मियों को अपने नियुक्ति प्राधिकार या विभाग में आवेदन करना होगा तथा नियुक्ति प्राधिकार या विभाग द्वारा समीक्षा के बाद आवश्यक आदेश दिनांक 31.12. 2022 के पूर्व तक निश्चित रूप से निर्गत किया जाएगा. गौरतलब है कि इसके दायरे में राज्य सरकार में करीब पांच सौ कर्मचारी हैं जिनको इसका लाभ मिलेगा.
अन्य कर्मियों के लिए बन रही है एसओपी
राज्य सरकार ने पुरानी पेंशन लागू करने के लिए विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय एसओपी निर्धारण कमिटी गठित की है. इस कमिटी मे विकास आयुक्त अरुण कुमार सिंह के अलावे वित्त विभाग के प्रधान सचिव और कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव बतौर सदस्य हैं. पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन भुगतान के लिए बनने वाले स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार होने के बाद मंत्रिपरिषद की मंजूरी ली जाएगी. इधर गठित कमिटी द्वारा एसओपी तैयार करने में जुट गई है. संभावना है कि जल्द ही इसे तैयार कर कैबिनेट को भेजा जाएगा. एसओपी तैयार होने के बाद हरेक कर्मचारियों को शपथ पत्र देकर इसे स्वीकार करने की सहमति देनी होगी. शपथ पत्र में कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना को स्वीकार करने के अलावे भविष्य में किसी तरह का वित्तीय दावा नहीं करने की घोषणा करनी होगी. इसके लिए वित्त विभाग एक फॉर्मेट जारी करेगा.