रांची: झारखंड में अब एसडीओ स्तर के अधिकारी मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicle Act) के तहत वाहनों की जांच (Vehicle Checking) और टैक्स वसूली (Motor Vehicle Act) नहीं कर पाएंगे. राज्य सरकार के परिवहन विभाग (Transport Department) ने यह आदेश जारी करते हुए स्पष्ट कर दिया है कि एसडीओ को दिए गए यह अधिकार वापस ले लिए गए हैं. विभागीय मंत्री चम्पई सोरेन के अनुमोदन के बाद इस संबंध में आदेश जारी किया गया है.
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विभाग की अधिसूचना 18.07.2018 और गजट संख्या 685, दिनांक 19.07.2018 के माध्यम से कुल 45 एसडीओ को मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 200 के तहत वाहन जांच और राजस्व वसूली की शक्ति प्रदान की गई थी. इस आदेश को लेकर यह बताया गया है कि एसडीओ का नियंत्रण कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा किया जाता है, जिसके कारण परिवहन विभाग की ओर से एसडीओ स्तर के पदाधिकारियों पर नियंत्रण नहीं रह पाता, साथ ही एसडीओ स्तर के अफसरों के पास कार्य अधिक रहने के कारण उनका वाहन चेकिंग और राजस्व संग्रहण के कार्य में रूचि नहीं लेने की संभावना बनी रहती है.
एसडीओ की ओर से किए जा रहे राजस्व संग्रह का अनुपात संतोषप्रद नहीं
वहीं परिवहन विभाग द्वारा की गई समीक्षा में यह पाया गया कि एसडीओ की ओर से निष्पादित कर्तव्यों और राजस्व संग्रह का अनुपात संतोषप्रद नहीं है. इसी को देखते हुए 45 अनुमंडल पदाधिकारियों को मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 200 के तहत प्रदान की गई शक्ति को तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है. एसडीओ के पास से इस अधिकार को वापस लिए जाने के बाद से वाहन चेकिंग अभियान पर असर पड़ सकता है.