रांची: राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे पर लगाम कसने के लिए नई कवायद शुरू की गई है. राज्य के जिन जिलों में ट्रैफिक पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति हैं, वहां ट्रैफिक पुलिस को आदेश दिया गया है कि वह बगैर मास्क चलने व सोशल डिस्टेंशिंग का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई करें.
क्या है आदेश
राज्य के परिवहन विभाग के सचिव के रवि कुमार ने इस संबंध में सभी जिलों के डीसी और एसपी को पत्र लिखा है. परिवहन सचिव ने आदेश दिया है कि रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, सरायकेला- खरसांवा व गिरिडीह जिले में ट्रैफिक में तैनात पुलिस पदाधिकारियों को यह अधिकार है कि वह मोटरयान अधिनियम के तहत बगैर मास्क वाले और सोशल डिस्टेंशिंग का पालन नहीं करने वालों पर फाइन लगा सकते हैं. जहां ट्रैफिक पुलिस की तैनाती नहीं है, वहां एसडीपीओ और डीटीओ भी अभियान चलाकर फाइन वसूल कर सकते हैं.
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500 रुपये लगेगा फाइन
परिवहन सचिव के आदेश पर राज्य में बगैर मास्क चलने वालों के खिलाफ अभियान की शुरुआत अब होगी. बगैर मास्क पकड़े जाने या सोशल डिस्टेंशिंग का पालन नहीं करने पर 500 रुपये का फाइल वसूला जाएगा. राज्य परिवहन सचिव ने आदेश दिया है कि प्रत्येक सोमवार को हफ्तावार कार्रवाई की रिपोर्ट भी जिलों को सौंपनी होगी. जिलों को बताना होगा कि प्रत्येक हफ्ते अभियान चलाकर बगैर मास्क घुम रहे कितने लोगों को पकड़ा गया.