ETV Bharat / state

रांची: मास्क नहीं पहना तो देना होगा 5सौ रुपए जुर्माना, परिवहन सचिव ने जारी किया है आदेश - रांची ट्रैफिक पुलिस अभियान खबर

रांची में बुधवार को राज्य के परिवहन विभाग के सचिव के रवि कुमार ने कोरोना नियमों को पालन न करने वालों पर कार्रवाई करने के संबंध में सभी जिलों के डीसी व एसपी को पत्र लिखा. जिसमें कहा गया है कि बगैर मास्क वालों और सोशल डिस्टेंशिंग का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ अब ट्रैफिक पुलिस अभियान चलाएगी. इसी के साथ हफ्तावार कार्रवाई की रिपोर्ट जिलों को सौंपनी होगी.

ranchi news
ट्रैफिक पुलिस चलाएगी अभियान
author img

By

Published : Aug 12, 2020, 7:07 PM IST

Updated : Aug 13, 2020, 9:02 AM IST

रांची: राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे पर लगाम कसने के लिए नई कवायद शुरू की गई है. राज्य के जिन जिलों में ट्रैफिक पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति हैं, वहां ट्रैफिक पुलिस को आदेश दिया गया है कि वह बगैर मास्क चलने व सोशल डिस्टेंशिंग का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई करें.

क्या है आदेश
राज्य के परिवहन विभाग के सचिव के रवि कुमार ने इस संबंध में सभी जिलों के डीसी और एसपी को पत्र लिखा है. परिवहन सचिव ने आदेश दिया है कि रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, सरायकेला- खरसांवा व गिरिडीह जिले में ट्रैफिक में तैनात पुलिस पदाधिकारियों को यह अधिकार है कि वह मोटरयान अधिनियम के तहत बगैर मास्क वाले और सोशल डिस्टेंशिंग का पालन नहीं करने वालों पर फाइन लगा सकते हैं. जहां ट्रैफिक पुलिस की तैनाती नहीं है, वहां एसडीपीओ और डीटीओ भी अभियान चलाकर फाइन वसूल कर सकते हैं.


इसे भी पढ़ें-रांची: संक्रामक रोग अध्यादेश को लेकर अभी भी तस्वीर नहीं है साफ, राज्यपाल से मंजूरी मिलना बाकी


500 रुपये लगेगा फाइन
परिवहन सचिव के आदेश पर राज्य में बगैर मास्क चलने वालों के खिलाफ अभियान की शुरुआत अब होगी. बगैर मास्क पकड़े जाने या सोशल डिस्टेंशिंग का पालन नहीं करने पर 500 रुपये का फाइल वसूला जाएगा. राज्य परिवहन सचिव ने आदेश दिया है कि प्रत्येक सोमवार को हफ्तावार कार्रवाई की रिपोर्ट भी जिलों को सौंपनी होगी. जिलों को बताना होगा कि प्रत्येक हफ्ते अभियान चलाकर बगैर मास्क घुम रहे कितने लोगों को पकड़ा गया.

रांची: राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण के खतरे पर लगाम कसने के लिए नई कवायद शुरू की गई है. राज्य के जिन जिलों में ट्रैफिक पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति हैं, वहां ट्रैफिक पुलिस को आदेश दिया गया है कि वह बगैर मास्क चलने व सोशल डिस्टेंशिंग का पालन नहीं करने वालों पर कार्रवाई करें.

क्या है आदेश
राज्य के परिवहन विभाग के सचिव के रवि कुमार ने इस संबंध में सभी जिलों के डीसी और एसपी को पत्र लिखा है. परिवहन सचिव ने आदेश दिया है कि रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग, बोकारो, गिरिडीह, सरायकेला- खरसांवा व गिरिडीह जिले में ट्रैफिक में तैनात पुलिस पदाधिकारियों को यह अधिकार है कि वह मोटरयान अधिनियम के तहत बगैर मास्क वाले और सोशल डिस्टेंशिंग का पालन नहीं करने वालों पर फाइन लगा सकते हैं. जहां ट्रैफिक पुलिस की तैनाती नहीं है, वहां एसडीपीओ और डीटीओ भी अभियान चलाकर फाइन वसूल कर सकते हैं.


इसे भी पढ़ें-रांची: संक्रामक रोग अध्यादेश को लेकर अभी भी तस्वीर नहीं है साफ, राज्यपाल से मंजूरी मिलना बाकी


500 रुपये लगेगा फाइन
परिवहन सचिव के आदेश पर राज्य में बगैर मास्क चलने वालों के खिलाफ अभियान की शुरुआत अब होगी. बगैर मास्क पकड़े जाने या सोशल डिस्टेंशिंग का पालन नहीं करने पर 500 रुपये का फाइल वसूला जाएगा. राज्य परिवहन सचिव ने आदेश दिया है कि प्रत्येक सोमवार को हफ्तावार कार्रवाई की रिपोर्ट भी जिलों को सौंपनी होगी. जिलों को बताना होगा कि प्रत्येक हफ्ते अभियान चलाकर बगैर मास्क घुम रहे कितने लोगों को पकड़ा गया.

Last Updated : Aug 13, 2020, 9:02 AM IST
ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.