ETV Bharat / state

रांची में लॉक डाउन के दौरान 13 FIR, बंद के आदेश के बावजूद लगा था मजमा

रांची में लॉक डाउन उल्लंघन के 13 केस दर्ज किए गए हैं. इनमें तीन केस डोरंडा थाने में दर्ज हुई. एक लालपुर थाने में, एक अरगोड़ा में , जबकि आठ के जगन्नाथपुर थाने में दर्ज कराई गई.

रांची में लॉक डाउन के दौरान 13 FIR, बंद के आदेश के बावजूद लगा था मजमा
चेकिंग
author img

By

Published : Mar 24, 2020, 2:30 AM IST

रांची: राज्य सरकार के 31 मार्च तक के लॉकडाउन का आदेश जारी होने के पहले ही दिन राजधानी रांची में लॉक डाउन उल्लंघन के 13 केस दर्ज किए गए हैं. इनमें तीन केस डोरंडा थाने में दर्ज हुई. एक लालपुर थाने में, एक अरगोड़ा में , जबकि आठ के जगन्नाथपुर थाने में दर्ज कराई गई.

और पढ़ें- पश्चिम सिंहभूम में धारा 144 लागू, 5 से अधिक लोगों के जमा होने पर होगी कार्रवाई

डोरंडा थाने में रसिक लाल मिष्ठान भंडार और रेस्टोरेंट पर सरकार के आदेश उल्लंघन के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है. यह प्राथमिकी डोरंडा थाने में अरगोड़ा अंचल के अंचल निरीक्षक कमलाकांत वर्मा के बयान पर दर्ज की गई है. जबकि दो एफआइआर डोरंडा थाने के पीएसआई सन्नी कुमार के बयान पर दर्ज की गई है. इनमें एक पान दुकानदार पर जबकि दूसरी एफआइआर अड्डेबाजी करने वालों पर दर्ज किया गया है. अरगोड़ा में भोलू भाई पर मामला दर्ज हुआ है.

मिठाई दुकान पर दर्ज केस

अरगोड़ा अंचल के अंचल निरीक्षक कमलाकांत वर्मा के बयान पर दर्ज एफआइआर में कहा गया है कि सरकार ने 22 मार्च को आदेश जारी किया कि गंभीर संक्रमित बीमारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉक डाउन का आदेश घोषित किया गया था. इस आदेश का प्रचार-प्रसार भी किया गया था. इसी आदेश के अनुपालन के लिए आवश्यक वस्तुओं की दुकान जैसे मेडिकल, राशन, सब्जी, डेयरी को छोड़कर अन्य सभी दुकानों को बंद रखना था. इस दरम्यान डोरंडा बाजार स्थित रसिक लाल मिष्ठान भंडार को खुला पाया गया, जबकि आदेश में रेस्टोरेंट को भी बंद रखने का आदेश था. संचालक के विरुद्ध सरकार के आदेश के उल्लंघन के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

रांची: राज्य सरकार के 31 मार्च तक के लॉकडाउन का आदेश जारी होने के पहले ही दिन राजधानी रांची में लॉक डाउन उल्लंघन के 13 केस दर्ज किए गए हैं. इनमें तीन केस डोरंडा थाने में दर्ज हुई. एक लालपुर थाने में, एक अरगोड़ा में , जबकि आठ के जगन्नाथपुर थाने में दर्ज कराई गई.

और पढ़ें- पश्चिम सिंहभूम में धारा 144 लागू, 5 से अधिक लोगों के जमा होने पर होगी कार्रवाई

डोरंडा थाने में रसिक लाल मिष्ठान भंडार और रेस्टोरेंट पर सरकार के आदेश उल्लंघन के मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है. यह प्राथमिकी डोरंडा थाने में अरगोड़ा अंचल के अंचल निरीक्षक कमलाकांत वर्मा के बयान पर दर्ज की गई है. जबकि दो एफआइआर डोरंडा थाने के पीएसआई सन्नी कुमार के बयान पर दर्ज की गई है. इनमें एक पान दुकानदार पर जबकि दूसरी एफआइआर अड्डेबाजी करने वालों पर दर्ज किया गया है. अरगोड़ा में भोलू भाई पर मामला दर्ज हुआ है.

मिठाई दुकान पर दर्ज केस

अरगोड़ा अंचल के अंचल निरीक्षक कमलाकांत वर्मा के बयान पर दर्ज एफआइआर में कहा गया है कि सरकार ने 22 मार्च को आदेश जारी किया कि गंभीर संक्रमित बीमारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए लॉक डाउन का आदेश घोषित किया गया था. इस आदेश का प्रचार-प्रसार भी किया गया था. इसी आदेश के अनुपालन के लिए आवश्यक वस्तुओं की दुकान जैसे मेडिकल, राशन, सब्जी, डेयरी को छोड़कर अन्य सभी दुकानों को बंद रखना था. इस दरम्यान डोरंडा बाजार स्थित रसिक लाल मिष्ठान भंडार को खुला पाया गया, जबकि आदेश में रेस्टोरेंट को भी बंद रखने का आदेश था. संचालक के विरुद्ध सरकार के आदेश के उल्लंघन के संबंध में प्राथमिकी दर्ज की गई है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.