रांचीः राज्य सरकार वैश्विक महामारी कोरोना के मद्देनजर लगे लॉकडाउन के प्रावधानों के उल्लंघन में प्रवासी मजदूरों के खिलाफ दर्ज मामले वापस लेगी. इस बाबत दर्ज प्राथमिकी और अभियोजन को वापस लेने संबंधी कैबिनेट के अप्रूवल और नोटिफिकेशन के फॉर्मेट को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अनुमोदित कर दिया है.सुप्रीम कोर्ट की ओर से इस संबंध में पारित आदेश के आलोक में प्रवासी मजदूरों के विरुद्ध लॉकडाउन उल्लंघन को लेकर दर्ज प्राथमिकी और अभियोजन को वापस लेने की राज्य सरकार ने यह प्रक्रिया शुरू की है.
204 प्रवासी मजदूर बनाए गए हैं आरोपी
सरकारी आंकड़ों के अनुसार पूरे राज्य में इस तरह की 30 एफआईआर दर्ज की गई गई, जिसमें 204 प्रवासी मजदूरों को आरोपी बनाया गया है. इनमें रांची के सिल्ली थाने में 32 मजदूरों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज है. वहीं लोहरदगा जिले के विभिन्न थानों में 15 प्राथमिकी, सिमडेगा में दो, चाईबासा में पांच, साहिबगंज में 4 और जमशेदपुर, दुमका और पाकुड़ जिले में क्रमशः एक-एक एफआईआर दर्ज की गई है.
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जेयूपीएमआई बिल्डिंग में चलेगा निफ्ट
वहीं एक अन्य मामले में मुख्यमंत्री ने झारखंड में प्रस्तावित नेशनल इंस्टिट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी और झारखंड इंस्टिट्यूट ऑफ क्राफ्ट्स एंड डिजाइन को झारखंड अर्बन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ( JUPMI) के निर्माणाधीन बिल्डिंग में संचालित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है. दोनों संस्थानों के लिए जुपमी के कैंपस में सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने का फैसला लिया गया है. इन संस्थाओं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल भी उपलब्ध कराया जाएगा. जेयूपीएमआई कैंपस स्टेट सेक्रेटेरिएट प्रोजेक्ट बिल्डिंग के पीछे धुर्वा में तैयार किया जा रहा है.