रांचीः कोरोना को रोकने के लिए राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह की अवधि को दो सप्ताह यानी 27 मई तक बढ़ा दिया है. मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन प्राधिकार की हुई बैठक में 13 मई की सुबह छह बजे समाप्त हो रहे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह को बढ़ाने का फैसला किया गया. इस बैठक में 16 मई की सुबह छह बजे से पूर्व से जारी प्रतिबंधों के अतिरिक्त कुछ नए प्रतिबंध को भी लागू किया गया है.
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ये हैं नए नियम
- राज्य के बाहर से आने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिनों का होम अथवा इंस्टिट्यूशनल क्वारेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा. यह वैसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो 72 घंटे के अंदर राज्य से बाहर चले जाएंगे.
- इंटर स्टेट और इंट्रा स्टेट बसों का परिचालन प्रतिबंधित रहेगा. निजी वाहनों का मूवमेंट ई-पास के आधार पर होगा.
- शादी मात्र अपने घरों में अथवा कोर्ट में संपन्न किया जाएगा. इसमें अधिकतम 11 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे तथा इस अवसर पर किसी प्रकार का आयोजन प्रतिबंधित रहेगा.
- हाट-बाजार में सोशल डिस्टेंसिंग नार्म्स का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा.
आपदा प्राधिकार की बैठक में स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, विकास आय़ुक्त-सह-अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य विभाग अरुण कुमार सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह, सचिव विनय कुमार चौबे और सचिव अमिताभ कौशल मौजूद थे.
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह में दो बजे के बाद बंदी
स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत दो बजे के बाद दुकानें और बाजार बंद करा दिए जाते हैं. इसका पुलिस प्रशासन कड़ाई से पालन कराने की कोशिश कर रहा है. हालांकि प्रदेश के अधिकतर जिलों में लॉकडाउन के उल्लंघन के मामले सामने आ रहे हैं. इससे पहले झारखंड सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तीसरे चरण का लॉकडाउन 13 मई सुबह 06 बजे तक लगाया था. अब यह 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है. इसी के साथ स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के तहत कुछ और पाबंदियां भी बढ़ाई गईं हैं. 16 मई से इनका कड़ाई से पालन कराया जाएगा. राज्य में वापस आने वालों को अनिवार्य रूप से कोरोना की जांच करानी होगी.