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सुखदेव भगत ने की मांग, जमीन कानूनों में थाना क्षेत्र की बाध्यता खत्म करे सरकार

लोहरदगा के विधायक सुखदेव भगत ने राज्य की जमीन संबंधी कानूनों में थाना क्षेत्र की बाध्यता को समाप्त करने की मांग को लेकर विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया, उन्होंने कहा कि यह मुद्दा ट्राइवल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में भी उठाया गया था, लेकिन सरकार ने इसपर कोई ध्यान नहीं दिया.

सुखदेव भगत का प्रदर्शन
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Published : Jul 25, 2019, 2:03 PM IST

रांची: प्रदेश के जमीन संबंधी कानूनों में थाना क्षेत्र की बाध्यता को समाप्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक ने प्रदर्शन किया. झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और लोहरदगा से विधायक सुखदेव भगत ने गुरुवार को विधानसभा के बाहर हाथ में बैनर-पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया.

देखें पूरी खबर

सुखदेव भगत ने कहा कि उन्होंने यह मुद्दा ट्राइवल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में भी उठाया था, लेकिन अभी तक राज्य सरकार का उस ओर कोई ध्यान नहीं है. उन्होंने बताया कि जमीन संबंधी कानून में इस बात का उल्लेख है कि एक थाना क्षेत्र से जुड़े लोग ही वहां की जमीनों की खरीद बिक्री कर सकता है, ऐसे में कोई अपने बेटे को जमीन न तो दे सकते हैं और ना उससे ले सकते हैं.

इसे भी पढ़ें:- कांग्रेस विधायक अलग अंदाज में पहुंचे विधानसभा, सरकार को कहा 'निकम्मा'

कांग्रेस विधायक ने कहा कि इस तरह की बाध्यता समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि थाना क्षेत्र का सीमांकन पुराने समय में किया गया था. जिस समय बमुश्किल गिनती के थाने थे. उन्होंने कहा कि अब हालत यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस थानों की संख्या बढ़ गई है ऐसे में स्थितियां अब पहले जैसी नहीं है.

दरअसल, राज्य में छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति के मालिकाना हक वाली जमीन है. उसी जनजाति के व्यक्ति को हस्तांतरित की जा सकती है बशर्ते की जमीन खरीदने और बेचने वाले एक ही थाना क्षेत्र के रहनेवाले हों.

रांची: प्रदेश के जमीन संबंधी कानूनों में थाना क्षेत्र की बाध्यता को समाप्त करने की मांग को लेकर कांग्रेस विधायक ने प्रदर्शन किया. झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और लोहरदगा से विधायक सुखदेव भगत ने गुरुवार को विधानसभा के बाहर हाथ में बैनर-पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया.

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सुखदेव भगत ने कहा कि उन्होंने यह मुद्दा ट्राइवल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में भी उठाया था, लेकिन अभी तक राज्य सरकार का उस ओर कोई ध्यान नहीं है. उन्होंने बताया कि जमीन संबंधी कानून में इस बात का उल्लेख है कि एक थाना क्षेत्र से जुड़े लोग ही वहां की जमीनों की खरीद बिक्री कर सकता है, ऐसे में कोई अपने बेटे को जमीन न तो दे सकते हैं और ना उससे ले सकते हैं.

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कांग्रेस विधायक ने कहा कि इस तरह की बाध्यता समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि थाना क्षेत्र का सीमांकन पुराने समय में किया गया था. जिस समय बमुश्किल गिनती के थाने थे. उन्होंने कहा कि अब हालत यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस थानों की संख्या बढ़ गई है ऐसे में स्थितियां अब पहले जैसी नहीं है.

दरअसल, राज्य में छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति के मालिकाना हक वाली जमीन है. उसी जनजाति के व्यक्ति को हस्तांतरित की जा सकती है बशर्ते की जमीन खरीदने और बेचने वाले एक ही थाना क्षेत्र के रहनेवाले हों.

Intro:रांची। प्रदेश के जमीन संबंधी कानूनों में थाना क्षेत्र की बाध्यता को समाप्त करने की मांग को लेकर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष और लोहरदगा से विधायक सुखदेव भगत ने गुरुवार को विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया। भगत ने कहा कि उन्होंने यह मुद्दा ट्रैवल एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में भी उठाया लेकिन अभी तक राज्य सरकार इसको लेकर शांत बैठे हुए हैं। भगत ने कहा कि उन कानूनों में इस बात का उल्लेख है कि एक थाना क्षेत्र से जुड़े लोग ही वहां की जमीनों की खरीद बिक्री कर सकता है। भगत ने कहा ऐसे में वह अपने बेटे को जमीन न तो दे सकते हैं और ना उससे ले सकते हैं।


Body:उन्होंने कहा कि इस तरह की बाध्यता समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि थाना क्षेत्र का सीमांकन पुराने समय में किया गया था। जिस समय बमुश्किल गिनती के थाने थे। अब हालत यह है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पुलिस थानों की संख्या बढ़ गई है ऐसे में स्थितियां अब पहले जैसी नहीं है।
दरअसल राज्य में छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार अनुसूचित जनजाति के मालिकाना हक वाली जमीन है। उसी जनजाति के व्यक्ति को हस्तांतरित की जा सकती हैं बशर्ते की जमीन खरीदने और बेचने वाले एक ही थाना क्षेत्र के रहनेवाले हों।


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