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निशिकांत दुबे की पत्नी को झारखंड हाईकोर्ट से राहत जारी, 27 जनवरी को होगी सुनवाई - Hearing on petition of Anamika Gautam

झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में जमीन खरीद मामले में आरोपी सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने इस बिंदु पर 27 जनवरी को सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है.

Relief from Jharkhand High Court continues for wife of mp Nishikant Dubey
झारखंड हाईकोर्ट
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Published : Jan 19, 2021, 3:11 PM IST

रांची: जमीन खरीद मामले में गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी की क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 27 जनवरी को सुनवाई होगी. झारखंड सरकार ने पूर्व में हाईकोर्ट से सांसद की पत्नी पर किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई न करने के आदेश को हटाने की मांग की थी. अदालत ने इस बिंदु पर 27 जनवरी को सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है.

देखें पूरी खबर
झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में जमीन खरीद मामले में आरोपी सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने पक्ष रखा. वहीं अनामिका गौतम की तरफ से झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस मजूमदार और दिवाकर उपाध्याय ने पक्ष रखा.

देवघर में जमीन खरीद के मामले में प्राथमिकी दर्ज
बता दें कि देवघर में जमीन खरीद के मामले में अनामिका गौतम के खिलाफ विष्णुकांत झा और किरण सिंह ने दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज करवाई है, जिसमें अनामिका गौतम के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं. विष्णुकांत झा के ओर से की गई शिकायत में कहा गया है कि जिस जमीन का सरकारी मूल्य लगभग 20 करोड़ रुपये है उस भूमि को सिर्फ 3 करोड़ रुपये में निबंधित करा लिया गया है.

इसे भी पढे़ं: दलबदल मामले में विधायक बंधु तिर्की और प्रदीप यादव ने हाई कोर्ट में लगाई याचिका, पक्ष रखने की मांगी इजाजत

अनामिका गौतम के खिलाफ पूर्व में पीड़क कार्रवाई करने पर रोक
शिकायत में उन्होंने बताया कि भुगतान की राशि नगद स्वरूप अनामिका गौतम और उनकी कंपनी के ओर तसे कराई गई है और यह नियम के विरुद्ध है. इतने बड़े पैमाने पर नगदी लेनदेन का प्रावधान नहीं है. इन सभी लोगों ने मिलकर झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को बड़े पैमाने पर सरकारी राजस्व का घाटा पहुंचाने की साजिश रची है. मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अनामिका गौतम के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश पूर्व में पारित किया था.

रांची: जमीन खरीद मामले में गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी की क्रिमिनल क्वैशिंग याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट में 27 जनवरी को सुनवाई होगी. झारखंड सरकार ने पूर्व में हाईकोर्ट से सांसद की पत्नी पर किसी भी प्रकार की पीड़क कार्रवाई न करने के आदेश को हटाने की मांग की थी. अदालत ने इस बिंदु पर 27 जनवरी को सुनवाई के लिए तिथि निर्धारित की है.

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झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश आनंद सेन की अदालत में जमीन खरीद मामले में आरोपी सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम की याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत में वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने पक्ष रखा. वहीं अनामिका गौतम की तरफ से झारखंड के पूर्व महाधिवक्ता और वरिष्ठ अधिवक्ता आरएस मजूमदार और दिवाकर उपाध्याय ने पक्ष रखा.

देवघर में जमीन खरीद के मामले में प्राथमिकी दर्ज
बता दें कि देवघर में जमीन खरीद के मामले में अनामिका गौतम के खिलाफ विष्णुकांत झा और किरण सिंह ने दो अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज करवाई है, जिसमें अनामिका गौतम के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए गए हैं. विष्णुकांत झा के ओर से की गई शिकायत में कहा गया है कि जिस जमीन का सरकारी मूल्य लगभग 20 करोड़ रुपये है उस भूमि को सिर्फ 3 करोड़ रुपये में निबंधित करा लिया गया है.

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अनामिका गौतम के खिलाफ पूर्व में पीड़क कार्रवाई करने पर रोक
शिकायत में उन्होंने बताया कि भुगतान की राशि नगद स्वरूप अनामिका गौतम और उनकी कंपनी के ओर तसे कराई गई है और यह नियम के विरुद्ध है. इतने बड़े पैमाने पर नगदी लेनदेन का प्रावधान नहीं है. इन सभी लोगों ने मिलकर झारखंड सरकार और केंद्र सरकार को बड़े पैमाने पर सरकारी राजस्व का घाटा पहुंचाने की साजिश रची है. मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने अनामिका गौतम के खिलाफ किसी भी तरह की पीड़क कार्रवाई पर रोक का आदेश पूर्व में पारित किया था.

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