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झारखंड में नए वाहनों की खरीद पर देने होंगे ज्यादा पैसे, सरकार ने 4% तक बढ़ाया रोड टैक्स

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Published : Jul 3, 2021, 8:08 AM IST

Updated : Jul 3, 2021, 9:04 AM IST

झारखंड में निजी वाहनों की खरीद पर सरकार ने रजिस्ट्रेशन शुल्क बढ़ा दिया है. रोड टैक्स 4% तक बढ़ गया है. नई दरें 29 जून से ही लागू होंगी.

Registration fee of private vehicles increased in Jharkhand
झारखंड में निजी वाहनों का रजिस्ट्रेशन शुल्क महंगा

रांची: झारखंड में निजी वाहन खरीदने पर अब ज्यादा पैसे देने होंगे. इसके पीछे वजह है कि सरकार ने रोड टैक्स बढ़ा दिया है. एक बार लगने वाले रोड टैक्स में इजाफा हुआ है. एक लाख से कम कीमत वाली बाइक और सात लाख से कम कीमत वाली कार पर 1% रोड टैक्स बढ़ा है. एक लाख से अधिक कीमत वाली बाइक और सात लाख से अधिक कीमत वाली कारों पर 2% रोड टैक्स बढ़ा दिया गया है.

यह भी पढ़ें: 600 एकलव्य विद्यालयों में तीरंदाजी अनिवार्य, अर्जुन मुंडा शनिवार को 5 नए एकलव्य विद्यालयों की रखेंगे आधारशिला

नई व्यवस्था के तहत ट्रैक्टर पर एक्स शोरूम प्राइस के हिसाब से 4% टैक्स बढ़ाया गया है. नई दरें 29 जून से लागू होंगी, यानी जिन लोगों ने 28 जून तक वाहन खरीदा है उन्हें बढ़ी दर के हिसाब से टैक्स नहीं देना होगा. 28 जून के बाद वाहन खरीदने वालों को नई दर के हिसाब से टैक्स देना होगा. इससे पहले बाइक पर 6% और 15 लाख तक की कार पर 9% टैक्स लगता था. नई व्यवस्था में वाहनों पर एक्स शोरूम प्राइस के हिसाब से टैक्स लगेगा जबकि पहले जीएसटी सहित क्रय मूल्य पर टैक्स देना होता था.

20 लाख से अधिक की कार खरीदने पर हो सकती है बचत

वर्तमान में 20 लाख से अधिक की कार खरीदने पर रजिस्ट्रेशन के लिए 2 लाख 40 हजार रुपए लगते हैं. लेकिन नए नियम के मुताबिक अब 20 लाख से अधिक की कार खरीदने पर 9% के हिसाब से ही रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी. उदाहरण के तौर पर अगर आप 20 लाख रुपए की कार खरीदते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए 1 लाख 80 हजार रुपए देने होंगे. यानी पहले की तुलना में अब 60 हजार रुपए बचेंगे.

रांची: झारखंड में निजी वाहन खरीदने पर अब ज्यादा पैसे देने होंगे. इसके पीछे वजह है कि सरकार ने रोड टैक्स बढ़ा दिया है. एक बार लगने वाले रोड टैक्स में इजाफा हुआ है. एक लाख से कम कीमत वाली बाइक और सात लाख से कम कीमत वाली कार पर 1% रोड टैक्स बढ़ा है. एक लाख से अधिक कीमत वाली बाइक और सात लाख से अधिक कीमत वाली कारों पर 2% रोड टैक्स बढ़ा दिया गया है.

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नई व्यवस्था के तहत ट्रैक्टर पर एक्स शोरूम प्राइस के हिसाब से 4% टैक्स बढ़ाया गया है. नई दरें 29 जून से लागू होंगी, यानी जिन लोगों ने 28 जून तक वाहन खरीदा है उन्हें बढ़ी दर के हिसाब से टैक्स नहीं देना होगा. 28 जून के बाद वाहन खरीदने वालों को नई दर के हिसाब से टैक्स देना होगा. इससे पहले बाइक पर 6% और 15 लाख तक की कार पर 9% टैक्स लगता था. नई व्यवस्था में वाहनों पर एक्स शोरूम प्राइस के हिसाब से टैक्स लगेगा जबकि पहले जीएसटी सहित क्रय मूल्य पर टैक्स देना होता था.

20 लाख से अधिक की कार खरीदने पर हो सकती है बचत

वर्तमान में 20 लाख से अधिक की कार खरीदने पर रजिस्ट्रेशन के लिए 2 लाख 40 हजार रुपए लगते हैं. लेकिन नए नियम के मुताबिक अब 20 लाख से अधिक की कार खरीदने पर 9% के हिसाब से ही रजिस्ट्रेशन फीस देनी होगी. उदाहरण के तौर पर अगर आप 20 लाख रुपए की कार खरीदते हैं तो रजिस्ट्रेशन के लिए 1 लाख 80 हजार रुपए देने होंगे. यानी पहले की तुलना में अब 60 हजार रुपए बचेंगे.

Last Updated : Jul 3, 2021, 9:04 AM IST
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