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रांची के मेन रोड पर बिना अनुमति लगा विज्ञापन होर्डिंग, RMC ने वसूला 4 लाख का जुर्माना

रांची नगर निगम ने अवैध होर्डिंग के खिलाफ अभियान शुरू किया है. अभियान के पहले दिन मेन रोड पर प्रदर्शित अवैध होर्डिंग पर कार्रवाई की गई और संबंधित एजेंसियों से चार लाख रुपया जुर्माना वसूल किया है.

Ranchi Municipal Corporation took action on illegal hoardings
RMC ने लगाया 4 लाख का जुर्माना
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Published : Sep 7, 2021, 10:56 PM IST

रांचीः रांची नगर निगम ने मंगलवार से अवैध विज्ञापन होर्डिंग के खिलाफ अभियान शुरू किया है. अभियान के पहले दिन मंगलवार को बिना अनुमति के लगाए गए विज्ञापन होर्डिंग पर कार्रवाई की गई. इस दौरान निगम प्रशासन ने विज्ञापन लगाने वाले व्यक्ति, फर्म, और एजेंसियों से 3 लाख 91 हजार 206 रुपया का जुर्माना वसूल किया है.

यह भी पढ़ेंःअवैध पार्किंग को लेकर रांची नगर निगम सख्त, सेंटेविटा और ऑर्किड हॉस्पिटल पर लगाया गया जुर्माना


झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 171 (1) में किए प्रावधान के अनुसार निगम क्षेत्र में विज्ञापन होर्डिंग लगाने से पहले संबंधित नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य है. नगर आयुक्त के स्वीकृति मिलने के बाद भी किसी जमीन, भवन, दीवार, फ्रेम, छतरी, गाड़ी, नियॉन के ऊपर विज्ञापन प्रदर्शित किया जा सकता है.

विज्ञापन लगाने को लेकर ले अनुमति

रांची नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि निगम क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध विज्ञापन होर्डिंग लगाया गया है. इससे निगम को राजस्व की क्षति हो रही है. उन्होंने बताया कि नगर निगम के राजस्व को बढ़ाने के लिए अवैध होर्डिंग पर कार्रवाई शुरू की गई है. उन्होंने बताया कि विज्ञापन एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि शीघ्र अनुमति ले लें. रांची नगर निगम के वेबसाइट www.rmchams.com पर आवेदन देकर अनुमति प्राप्त करें. इसके बावजूद अनुमति नहीं लेने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. शहर में अवैध होर्डिंग से संबंधित शिकायतें लगातार मिल रही. जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई है.

रांचीः रांची नगर निगम ने मंगलवार से अवैध विज्ञापन होर्डिंग के खिलाफ अभियान शुरू किया है. अभियान के पहले दिन मंगलवार को बिना अनुमति के लगाए गए विज्ञापन होर्डिंग पर कार्रवाई की गई. इस दौरान निगम प्रशासन ने विज्ञापन लगाने वाले व्यक्ति, फर्म, और एजेंसियों से 3 लाख 91 हजार 206 रुपया का जुर्माना वसूल किया है.

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झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 171 (1) में किए प्रावधान के अनुसार निगम क्षेत्र में विज्ञापन होर्डिंग लगाने से पहले संबंधित नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य है. नगर आयुक्त के स्वीकृति मिलने के बाद भी किसी जमीन, भवन, दीवार, फ्रेम, छतरी, गाड़ी, नियॉन के ऊपर विज्ञापन प्रदर्शित किया जा सकता है.

विज्ञापन लगाने को लेकर ले अनुमति

रांची नगर निगम के अधिकारी ने बताया कि निगम क्षेत्र में बड़ी संख्या में अवैध विज्ञापन होर्डिंग लगाया गया है. इससे निगम को राजस्व की क्षति हो रही है. उन्होंने बताया कि नगर निगम के राजस्व को बढ़ाने के लिए अवैध होर्डिंग पर कार्रवाई शुरू की गई है. उन्होंने बताया कि विज्ञापन एजेंसियों को निर्देश दिया गया है कि शीघ्र अनुमति ले लें. रांची नगर निगम के वेबसाइट www.rmchams.com पर आवेदन देकर अनुमति प्राप्त करें. इसके बावजूद अनुमति नहीं लेने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. शहर में अवैध होर्डिंग से संबंधित शिकायतें लगातार मिल रही. जिसको लेकर ये कार्रवाई की गई है.

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