रांची: राजधानी के हिनू नदी के किनारे स्थित होटल एमराल्ड को 3 दिन के अंदर सील करने का आदेश नगर आयुक्त मुकेश कुमार की तरफ से जारी किया गया है. होटल पर 2.68 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. होटल एमराल्ड पर नक्शा विचलन कर निर्माण का आरोप है. इससे पहले भी होटल पर 97 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था लेकिन तब उसका भुगतान नहीं किया गया था.
ये भी पढ़ें- धरना पर सवालों के घेरे में रांची जिला प्रशासन, BJP ने पूछा- किसी को Yes किसी को NO, क्यों
3 दिन के अंदर होटल खाली करने के आदेश
नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम ने होटल को नोटिस जारी करते हुए 3 दिन के भीतर होटल खाली करने का आदेश दिया है. इसके बाद होटल को सील कर दिया जाएगा. पूरी कार्रवाई के दौरान लॉ एंड ऑर्डर सामान्य रहे इसके लिए डीसी और एसएसपी को पत्र लिखकर सुरक्षा बल उपलब्ध कराने का आग्रह भी किया गया है.
मंत्री की पत्नी के नाम पर है होटल
जिस होटल को सील करने का आदेश दिया गया वह ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम की पत्नी के नाम पर है. इस होटल पर नक्शे का विचलन कर निर्माण करने के आरोप में जुर्माना लगाया गया है. 30 दिनों के अंदर अगर जुर्माने की राशि नहीं जमा कराई गई तो होटल को तोड़ने की भी कार्रवाई की जाएगी.
झारखंड हाई कोर्ट की सख्ती का असर
झारखंड हाईकोर्ट की सख्ती के बाद जलाशय, नदी और डैमों के आसपास अवैध निर्माण के खिलाफ जिला प्रशासन और नगर निगम कार्रवाई कर रही है. ऐसे में जलाशयों के आसपास स्थित निर्माण की जांच के साथ ही नोटिस जारी की जा रही है. होटल एमराल्ड भी हिनू नदी के किनारे स्थित है और उस पर नक्शा विचलन का भी आरोप है. जिसके बाद उसके खिलाफ नोटिस जारी की गई है.