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अग्रवाल ब्रदर्स मर्डर के आरोपी लोकेश चौधरी को हाईकोर्ट से झटका, खारिज की जमानत याचिका - Ranchi High Court rejects the bail plea

राजधानी के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में हुए डबल मर्डर कांड के आरोपी लोकेश चौधरी की जमानत याचिका को रांची हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है. न्यायाधीश अनिल चौधरी ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद यह फैसला लिया है.

झारखंड हाईकोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज
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Published : Oct 15, 2019, 8:18 AM IST

रांचीः अग्रवाल बंधु डबल मर्डर कांड के मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. आरोपी लोकेश चौधरी की ओर से दायर जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दी है. कोर्ट के न्यायाधीश अनिल चौधरी ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी.

देखें पूरी खबर

ये भी पढ़ें-रांची में ज्वेलरी व्यापारी पर फायरिंग, दोनों भाईयों की हालत गंभीर


क्या है पूरा मामला
6 मार्च को अरगोड़ा थाना क्षेत्र के अशोक नगर रोड नंबर 1 स्थित एक निजी न्यूज चैनल के दफ्तर में 2 भाईयों की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. हेमंत अग्रवाल और उसके छोटे भाई महेंद्र अग्रवाल की हत्या के मास्टरमाइंड लोकेश चौधरी घटना की रात से ही फरार है. फरार होने के बावजूद लोकेश ने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी. जिसको कोर्ट ने खारिज कर दी. जिसके बाद आरोपी लोकेश ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहां से भी उसकी जमानत याचिका को न्यायाधीश ने खारिज कर दी.

रांचीः अग्रवाल बंधु डबल मर्डर कांड के मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है. आरोपी लोकेश चौधरी की ओर से दायर जमानत याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दी है. कोर्ट के न्यायाधीश अनिल चौधरी ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी.

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क्या है पूरा मामला
6 मार्च को अरगोड़ा थाना क्षेत्र के अशोक नगर रोड नंबर 1 स्थित एक निजी न्यूज चैनल के दफ्तर में 2 भाईयों की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी. हेमंत अग्रवाल और उसके छोटे भाई महेंद्र अग्रवाल की हत्या के मास्टरमाइंड लोकेश चौधरी घटना की रात से ही फरार है. फरार होने के बावजूद लोकेश ने निचली अदालत में जमानत याचिका दायर की थी. जिसको कोर्ट ने खारिज कर दी. जिसके बाद आरोपी लोकेश ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, वहां से भी उसकी जमानत याचिका को न्यायाधीश ने खारिज कर दी.

Intro:रांची

डबल मर्डर के मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी को झारखंड हाईकोर्ट से लगा झटका, हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज


अग्रवाल बंधु डबल मर्डर के मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है आरोपी लोकेश चौधरी की ओर से दायर जमानत याचिका को झारखंड हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश अनिल चौधरी ने दोनों पक्षों को दलीलों को सुनने के उपरांत जमानत याचिका को खारिज कर दी है। निचली अदालत के द्वारा जमानत याचिका खारिज होने के बाद डबल मर्डर के मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जहां हाईकोर्ट ने भी जमानत याचिका को खारिज कर दी है



Body:अरगोड़ा थाना क्षेत्र के अशोक नगर रोड नंबर 1 स्थित एक निजी न्यूज़ चैनल के दफ्तर में दो व्यवसाई भाइयों की गोली मारकर हत्या के मामले में मास्टरमाइंड लोकेश चौधरी पुलिस के गिरफ्त से बाहर है 6 मार्च किसान हेमंत अग्रवाल व उसके छोटे भाई महेंद्र अग्रवाल की गोली मारकर हत्या कर दी थी घटना की रात से ही मास्टरमाइंड लोकेश चौधरी फरार है । ऐसी हत्याकांड को लेकर मर्डर के मुख्य आरोपी लोकेश चौधरी ने रांची सिविल कोर्ट में जमानत याचिका दायर की थी सिविल कोर्ट से जमानत याचिका खारिज होने के बाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था जहां आज हाईकोर्ट से भी निराशा हाथ लगी है झारखंड हाईकोर्ट ने मास्टरमाइंड लोकेश चौधरी की जमानत याचिका को खारिज कर दी हैConclusion:
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