रांचीः सिविल कोर्ट ने शनिवार के तीन अफीम तस्करों को 10-10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. इसके साथ ही सभी तस्करों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया हैं. वहीं, रांची पुलिस को निर्देश दिया है कि जब्त अफीम को शीघ्र नष्ट करें.
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एक-एक लाख रुपये का लगाया गया जुर्माना
अपर न्यायाधीश 17 बीके पांडे की अदालत ने एनडीपीएस से जुड़े मामले में अपना फैसला सुनाते हुए 10-10 साल की सश्रम कारावास और 1-1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मामले में दोचा हंसा, विनोद उरांव और जगजीवन सिंह को अफीम तस्करी में संलिप्त पाते हुए सजा सुनाई है.
2017 में गिरफ्तार हुआ था तस्कर
विशेष लोक अभियोजक बीएम शर्मा ने बताया कि यह मामला रातू थाना क्षेत्र से जुड़ा हैं, जिसमें वर्ष 2017 में गुप्त सूचना के आधार पर रांची पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार तीन लोगों को 4 किलो अफीम के साथ गिरफ्तार किया था. आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय के समक्ष 8 गवाह प्रस्तुत किए और बचाव पक्ष की ओर से एक भी गवाह हाजिर नहीं हुआ. अदालत ने सभी गवाह और साक्ष्य के आधार पर आरोपियों को दोषी करार देते हुए सजा सुनायी है. इसके साथ ही रांची पुलिस को आदेश दिया है कि मामले में बरामद की अफीम नष्ट कर दें.