ETV Bharat / state

रांची सिविल कोर्टः नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को अदालत ने ठहराया दोषी, 11 जनवरी को सुनाई जाएगी सजा

रांची सिविल कोर्ट ने सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को दोषी करार दिया है. इन आरोपियों को 11 जनवरी को सजा सुनाई जाएगी.

Ranchi civil court
नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के आरोपियों को अदालत में ठहराया दोषी
author img

By

Published : Jan 8, 2022, 10:55 AM IST

रांचीः रांची सिविल कोर्ट में पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश मो. आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के अभियुक्त मो. खालिद राज, बबलू और यश राज सुनौजा को दोषी करार दिया है. इन आरोपियों की सजा सनाने के लिए 11 जनवरी की तिथि निर्धारित की है.

यह भी पढ़ेंःRanchi Civil Court: रांची कोर्ट ने दुष्कर्मी को दी 20 साल की सजा



चाईबासा की रहनेवाली दुष्कर्म की पीड़िता ने साल 2019 में रांची महिला थाने में कांड संख्या 13/2019 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी और कोर्ट में दर्ज 164 के बयान में पीड़िता ने बताया कि झारखंडी लोक गीत गाया करती हूं. किसी स्टूडियो में लोक गीत रिकॉर्डिंग करने की चाहत थी. इस चाहत को लेकर एक जगह से खालिद राज का मोबाइल नंबर मिला और खालिद से बात की तो उसने रांची बुलाया. खालिद के बुलावे पर रांची आई तो यश राज सुनौजा के स्टूडियो ले गया. स्टूडियो पहुंचने के बाद खालिद और यश राज ने मिलकर दुष्कर्म किया. इसके बाद बबलू के हवाले कर दिया. बबलू ने भी मेरे साथ घिनौनी हरकत की.

अदालत ने सुना दोनों पक्ष

अदालत में पीड़िता ने मजबूती से अपना पक्ष प्रस्तुत किया और गवाहों ने भी बयान दर्ज करवाया. लेकिन अभियुक्त की ओर से पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया. अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़िता की गवाही पर ही तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया है.

रांचीः रांची सिविल कोर्ट में पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश मो. आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के अभियुक्त मो. खालिद राज, बबलू और यश राज सुनौजा को दोषी करार दिया है. इन आरोपियों की सजा सनाने के लिए 11 जनवरी की तिथि निर्धारित की है.

यह भी पढ़ेंःRanchi Civil Court: रांची कोर्ट ने दुष्कर्मी को दी 20 साल की सजा



चाईबासा की रहनेवाली दुष्कर्म की पीड़िता ने साल 2019 में रांची महिला थाने में कांड संख्या 13/2019 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी और कोर्ट में दर्ज 164 के बयान में पीड़िता ने बताया कि झारखंडी लोक गीत गाया करती हूं. किसी स्टूडियो में लोक गीत रिकॉर्डिंग करने की चाहत थी. इस चाहत को लेकर एक जगह से खालिद राज का मोबाइल नंबर मिला और खालिद से बात की तो उसने रांची बुलाया. खालिद के बुलावे पर रांची आई तो यश राज सुनौजा के स्टूडियो ले गया. स्टूडियो पहुंचने के बाद खालिद और यश राज ने मिलकर दुष्कर्म किया. इसके बाद बबलू के हवाले कर दिया. बबलू ने भी मेरे साथ घिनौनी हरकत की.

अदालत ने सुना दोनों पक्ष

अदालत में पीड़िता ने मजबूती से अपना पक्ष प्रस्तुत किया और गवाहों ने भी बयान दर्ज करवाया. लेकिन अभियुक्त की ओर से पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया. अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़िता की गवाही पर ही तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया है.

ETV Bharat Logo

Copyright © 2024 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.