रांचीः रांची सिविल कोर्ट में पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश मो. आसिफ इकबाल की अदालत ने नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के अभियुक्त मो. खालिद राज, बबलू और यश राज सुनौजा को दोषी करार दिया है. इन आरोपियों की सजा सनाने के लिए 11 जनवरी की तिथि निर्धारित की है.
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चाईबासा की रहनेवाली दुष्कर्म की पीड़िता ने साल 2019 में रांची महिला थाने में कांड संख्या 13/2019 के तहत प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी और कोर्ट में दर्ज 164 के बयान में पीड़िता ने बताया कि झारखंडी लोक गीत गाया करती हूं. किसी स्टूडियो में लोक गीत रिकॉर्डिंग करने की चाहत थी. इस चाहत को लेकर एक जगह से खालिद राज का मोबाइल नंबर मिला और खालिद से बात की तो उसने रांची बुलाया. खालिद के बुलावे पर रांची आई तो यश राज सुनौजा के स्टूडियो ले गया. स्टूडियो पहुंचने के बाद खालिद और यश राज ने मिलकर दुष्कर्म किया. इसके बाद बबलू के हवाले कर दिया. बबलू ने भी मेरे साथ घिनौनी हरकत की.
अदालत ने सुना दोनों पक्ष
अदालत में पीड़िता ने मजबूती से अपना पक्ष प्रस्तुत किया और गवाहों ने भी बयान दर्ज करवाया. लेकिन अभियुक्त की ओर से पुख्ता साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया. अदालत में सुनवाई के दौरान पीड़िता की गवाही पर ही तीनों अभियुक्तों को दोषी ठहराया है.