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राज्यसभा हॉर्स ट्रेडिंग मामले में झारखंड हाई कोर्ट ने सरकार को क्या दिया आदेश? पढ़ें पूरी रिपोर्ट

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Published : Feb 10, 2021, 9:36 PM IST

Updated : Feb 10, 2021, 10:57 PM IST

झारखंड हाई कोर्ट में राज्यसभा चुनाव 2016 में हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में आरोपी बनाए गए एडीजी अनुराग गुप्ता पर दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार से एडीजी के खिलाफ दर्ज एफआईआर के जांच की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी है.

Rajya Sabha horse trading case heard in Jharkhand High Court
झारखंड हाई कोर्ट

रांची: राज्यसभा चुनाव 2016 में हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में आरोपी बनाए गए एडीजी अनुराग गुप्ता पर दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार को अपने जवाब में यह बताने को कहा है कि, एडीजी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है उसकी जांच की क्या स्थिति है? राज्य सरकार के जवाब के बाद मामले पर आगे सुनवाई होगी.

जानकारी देते अधिवक्ता

एडीजी अनुराग गुप्ता ने राज्यसभा चुनाव 2016 में हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. उसे रद्द करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उसी याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि, यह 2016 का मामला है 5 वर्ष से चल रहा है, लेकिन जांच पूरी नहीं हुई है, इसलिए उन पर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसे रद्द कर दी जानी चाहिए.


कांग्रेस के पूर्व विधायक निर्मला देवी ने लगाया था आरोप
कांग्रेस के पूर्व विधायक निर्मला देवी ने राज्यसभा चुनाव 2016 में हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया था. उन्होंने चुनाव आयोग में एडीजी अनुराग गुप्ता की शिकायत की थी. बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के लिए उन्हें पैसे का प्रलोभन दिया गया. उन पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव भी बनाया. इस शिकायत पर चुनाव आयोग के निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुई थी.

इसे भी पढे़ं: छठी जेपीएससी परीक्षा परिणाम को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई, 11 फरवरी को भी झारखंड हाई कोर्ट में होगी सुनवाई

2018 में अनुराग गुप्ता पर केस दर्ज
निलंबित एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ जगन्नाथपुर थाने में मार्च 2018 में केस दर्ज हुआ था. इसके बाद राज्य सरकार ने पिछले साल 14 फरवरी को उन्हें निलंबित कर दिया. जिस समय उन्हें निलंबित किया गया था. वह सीआईडी के एडीजी थे. इसके अलावा हॉर्स ट्रेडिंग मामले में अनुराग गुप्ता पर विभागीय कार्रवाई भी चल रही है.

रांची: राज्यसभा चुनाव 2016 में हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में आरोपी बनाए गए एडीजी अनुराग गुप्ता पर दर्ज एफआईआर को निरस्त करने की मांग को लेकर दायर याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने राज्य सरकार को अपने जवाब में यह बताने को कहा है कि, एडीजी के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज है उसकी जांच की क्या स्थिति है? राज्य सरकार के जवाब के बाद मामले पर आगे सुनवाई होगी.

जानकारी देते अधिवक्ता

एडीजी अनुराग गुप्ता ने राज्यसभा चुनाव 2016 में हॉर्स ट्रेडिंग के मामले में जो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. उसे रद्द करने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. उसी याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद राज्य सरकार को 4 सप्ताह में जवाब पेश करने को कहा है. सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि, यह 2016 का मामला है 5 वर्ष से चल रहा है, लेकिन जांच पूरी नहीं हुई है, इसलिए उन पर जो एफआईआर दर्ज की गई है उसे रद्द कर दी जानी चाहिए.


कांग्रेस के पूर्व विधायक निर्मला देवी ने लगाया था आरोप
कांग्रेस के पूर्व विधायक निर्मला देवी ने राज्यसभा चुनाव 2016 में हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया था. उन्होंने चुनाव आयोग में एडीजी अनुराग गुप्ता की शिकायत की थी. बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देने के लिए उन्हें पैसे का प्रलोभन दिया गया. उन पर बीजेपी में शामिल होने का दबाव भी बनाया. इस शिकायत पर चुनाव आयोग के निर्देश पर एफआईआर दर्ज हुई थी.

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2018 में अनुराग गुप्ता पर केस दर्ज
निलंबित एडीजी अनुराग गुप्ता के खिलाफ जगन्नाथपुर थाने में मार्च 2018 में केस दर्ज हुआ था. इसके बाद राज्य सरकार ने पिछले साल 14 फरवरी को उन्हें निलंबित कर दिया. जिस समय उन्हें निलंबित किया गया था. वह सीआईडी के एडीजी थे. इसके अलावा हॉर्स ट्रेडिंग मामले में अनुराग गुप्ता पर विभागीय कार्रवाई भी चल रही है.

Last Updated : Feb 10, 2021, 10:57 PM IST
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