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मतदान केंद्र में हथियार ले जाने पर रोक, जिला प्रशासन ने जारी किए आदेश, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

झारखंड विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सुरक्षा की विशेष व्यवस्था की जा रही है. प्रथम चरण के मतदान में हथियार को लेकर हुए हंगामें के बाद रांची में प्रशासन ने मतदान केंद्र या उसके निकट हथियार ले जाने पर रोक लगा दी है. आदेश नहीं मानने पर सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं.

prohibition of entry of arms
चुनाव की तैयारियों का जायजा लेते डीसी
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Published : Dec 2, 2019, 12:42 PM IST

रांचीः जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र मांडर और तमाड़ में 7 दिसंबर और बाकी के 5 विधानसभा क्षेत्रों में 12 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे. इस दौरान लाइसेंसधारियों को हथियार के साथ मतदान केंद्र या उसके निकट जाने पर रोक लगाई गयी है. उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राय महिमापत रे ने इस संबंध में रविवार को आदेश जारी किया है.

देखें पूरी खबर

वहीं, इस आदेश का उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 बी और शस्त्र अधिनियम की धारा 17 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. हालांकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 बी के तहत मतदान केंद्र में निर्वाचन पदाधिकारी, पीठासीन अधिकारी, पुलिस अधिकारी और ऐसे व्यक्ति जो मतदान केंद्र की सुरक्षा के लिए प्रतिनियुक्त किए गए हैं. सभी हथियार के साथ मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकते हैं.

रांचीः जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र मांडर और तमाड़ में 7 दिसंबर और बाकी के 5 विधानसभा क्षेत्रों में 12 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे. इस दौरान लाइसेंसधारियों को हथियार के साथ मतदान केंद्र या उसके निकट जाने पर रोक लगाई गयी है. उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राय महिमापत रे ने इस संबंध में रविवार को आदेश जारी किया है.

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वहीं, इस आदेश का उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 बी और शस्त्र अधिनियम की धारा 17 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी. हालांकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 बी के तहत मतदान केंद्र में निर्वाचन पदाधिकारी, पीठासीन अधिकारी, पुलिस अधिकारी और ऐसे व्यक्ति जो मतदान केंद्र की सुरक्षा के लिए प्रतिनियुक्त किए गए हैं. सभी हथियार के साथ मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकते हैं.

Intro:रांची.जिले के 2 विधानसभा क्षेत्र मांडर और तमाड़ में 7 दिसंबर और बाकी के 5 विधानसभा क्षेत्रों में 12 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। इस दौरान लाइसेंसधारियों को हन्थियार के साथ मतदान केंद्र या उसके निकट जाने पर रोक लगाई गयी है।Body:उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी राय महिमापत रे ने इस संबंध में रविवार को आदेश जारी किये हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 बी और शस्त्र अधिनियम की धारा 17 के तहत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।Conclusion:हालांकि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134 बी के तहत मतदान केंद्र में निर्वाचन पदाधिकारी,पीठासीन अधिकारी, पुलिस अधिकारी और ऐसे व्यक्ति जो मतदान केंद्र की सुरक्षा के लिए प्रतिनियुक्त किए गए हैं। वह हन्थियार के साथ मतदान केंद्र में प्रवेश कर सकते हैं।
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