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रांची सिविल कोर्टः विधायक बंधु तिर्की की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, आय से अधिक संपत्ति का मामला - रांची न्यूज

विधायक बंधु तिर्की के आय से अधिक संपत्ति मामले में मुश्किलें बढ़ सकती हैं. सीबीआई की विशेष आदालत में मामले की सुनवाई चल रही है. अदालत ने 15 जनवरी को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की है.

disproportionate assets case of MLA Bandhu Tirkey
रांची सिविल कोर्ट
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Published : Jan 5, 2022, 9:45 AM IST

रांचीः झारखंड के पूर्व मंत्री और विधायक बंधु तिर्की से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजय कुमार ने हाई कोर्ट जाने को लेकर 45 दिनों के समय की मांग की. अदालत ने बचाव पक्ष के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 15 जनवरी निर्धारित की है.

यह भी पढ़ेंःआय से अधिक संपत्ति मामलाः पूर्व मंत्री एनोस एक्का को बड़ी राहत, हाई कोर्ट ने जेल आईजी के आदेश को किया रद्द

पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के खिलाफ आय से लगभग 6 लाख 28 हजार 698 रुपये अधिक अर्जित करने का आरोप है. इस मामले में रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में बहस पर चल रही है. विधायक और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की इस मामले में जेल जा चुके हैं और जमानत पर बाहर हैं. बता दें कि सीबीआइ ने बंधु तिर्की के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा कांड में 11 अगस्त 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी.

सीबीआई ने अवैध संपत्ति को लेकर मई 2005 से 30 जून 2009 तक की अवधि को सेपरेट मानते हुए जांच शुरू की थी. इस दौरान सीबीआई ने बंधु तिर्की की आय 13 लाख 37 हजार रुपये का आंकलन किया था.

रांचीः झारखंड के पूर्व मंत्री और विधायक बंधु तिर्की से जुड़े आय से अधिक संपत्ति मामले की सुनवाई सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में हुई. सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता संजय कुमार ने हाई कोर्ट जाने को लेकर 45 दिनों के समय की मांग की. अदालत ने बचाव पक्ष के अनुरोध को स्वीकार करते हुए अगली सुनवाई की तिथि 15 जनवरी निर्धारित की है.

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पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के खिलाफ आय से लगभग 6 लाख 28 हजार 698 रुपये अधिक अर्जित करने का आरोप है. इस मामले में रांची स्थित सीबीआई की विशेष अदालत में बहस पर चल रही है. विधायक और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की इस मामले में जेल जा चुके हैं और जमानत पर बाहर हैं. बता दें कि सीबीआइ ने बंधु तिर्की के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा कांड में 11 अगस्त 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी.

सीबीआई ने अवैध संपत्ति को लेकर मई 2005 से 30 जून 2009 तक की अवधि को सेपरेट मानते हुए जांच शुरू की थी. इस दौरान सीबीआई ने बंधु तिर्की की आय 13 लाख 37 हजार रुपये का आंकलन किया था.

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