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आरटीई के तहत रांची जिले में नामांकन की प्रक्रिया शुरू, 27 जनवरी से 2 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन

देश में अनलॉक के बाद से स्कूल, कॉलेजों को पूरी तरह से खोलने को लेकर चर्चा की जा रही है. इसके तहत झारखंड शिक्षा विभाग भी निजी स्कूलों में नामांकन को लेकर गंभीर दिख रहा है. जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की और से ऑनलाइन वेबसाइट www.dseranchi.com पर जारी किया है. जिससे अभिभावक नामांकन के लिए आवेजन कर सकते हैं.

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Published : Jan 25, 2021, 9:51 AM IST

admission process started in Ranchi
क्लास रुम

रांची: शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 के तहत निजी स्कूलों में नामांकन को लेकर शिक्षा विभाग गंभीर है. इसी कड़ी में जिले के 50 से अधिक स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से निर्देश जारी किया गया है. इसके तहत निजी स्कूलों में अभिभावक बच्चों के नामांकन के लिए 27 जनवरी से 22 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन जमा करवा सकते हैं. इसके अलावा संबंधित स्कूल में हार्ड कॉपी के जरिए 20 फरवरी तक आवेदन दिया जा सकता है.

ये भी पढ़ें- रांची में दो नाबालिगों की हत्या, फांसी के फंदे से लटका मिला एक शव

सीटों को भरने के लिए शिक्षा विभाग प्रयासरत

शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने कुछ दिनों पहले ही राज्य के तमाम स्कूल प्रबंधकों के साथ बैठक कर आरटीई के तहत निजी स्कूलों में एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और 40% से अधिक निशक्त अनाथ बच्चों के लिए नामांकन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत तमाम निजी स्कूलों में एडमिशन के लिए 25% सीटें आरक्षित है और इन सीटों को भरने के लिए सरकारी स्तर पर लगातार प्रयास किया जा रहा है.

निजी स्कूलों में नामांकन प्रक्रिया शुरू

रांची के 51 निजी स्कूलों में नामांकन की प्रक्रिया जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर पर शुरू कर दी गई है. पदाधिकारी कार्यालय की ओर से कहा गया है कि 27 जनवरी से 22 फरवरी तक ऑनलाइन वेबसाइट www.dseranchi.com पर अभिभावक आवेदन कर सकते हैं. वहीं, आवेदन की हार्ड कॉपी 20 फरवरी तक जमा की जा सकती है. डीएसई कार्यालय अभिभावकों की परेशानी को देखते हुए घर के समीप निजी स्कूल में आवेदन जमा करने का सुझाव दिया है.

एडमिशन के लिए होगी उम्र निर्धारित

आरटीई के तहत निजी स्कूलों में नर्सरी और एलकेजी और पहली क्लास में नामांकन को लेकर उम्र सीमा भी तय कर दी गई है. 3 वर्ष 6 माह से 4 वर्ष 6 माह के बीच एलकेजी और नर्सरी में एडमिशन के लिए उम्र होनी चाहिए. जबकि 5 वर्ष 6 माह से 7 वर्ष के बीच क्लास पहली में नामांकन के लिए उम्र सीमा निर्धारित की गई है. किसी भी हालत में निजी स्कूलों में सीट रिक्त ना रह जाए इसे लेकर शिक्षा पदाधिकारी की ओर से विशेष निगरानी रखी जा रही है.


डीसी ऑफिस में हेल्प डेस्क

नामाकंन को लेकर डीसी ऑफिस में हेल्पडेस्क भी बनाया गया है. चयनित तमाम बच्चों की लिस्ट 28 फरवरी को जारी कर दी जाएगी. आवेदकों की संख्या ज्यादा होने पर लॉटरी की व्यवस्था भी की जा सकती है. लॉटरी के माध्यम से अंतिम सीटों को भरे जाने की प्रक्रिया हो सकती है जो कि आवेदनों की संख्या देखने के बाद ही इस दिशा में पहल की जाएगी.

रांची: शिक्षा अधिकार अधिनियम 2019 के तहत निजी स्कूलों में नामांकन को लेकर शिक्षा विभाग गंभीर है. इसी कड़ी में जिले के 50 से अधिक स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है. जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय की ओर से निर्देश जारी किया गया है. इसके तहत निजी स्कूलों में अभिभावक बच्चों के नामांकन के लिए 27 जनवरी से 22 फरवरी तक ऑनलाइन आवेदन जमा करवा सकते हैं. इसके अलावा संबंधित स्कूल में हार्ड कॉपी के जरिए 20 फरवरी तक आवेदन दिया जा सकता है.

ये भी पढ़ें- रांची में दो नाबालिगों की हत्या, फांसी के फंदे से लटका मिला एक शव

सीटों को भरने के लिए शिक्षा विभाग प्रयासरत

शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों ने कुछ दिनों पहले ही राज्य के तमाम स्कूल प्रबंधकों के साथ बैठक कर आरटीई के तहत निजी स्कूलों में एससी, एसटी, ओबीसी, अल्पसंख्यक और 40% से अधिक निशक्त अनाथ बच्चों के लिए नामांकन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया था. शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत तमाम निजी स्कूलों में एडमिशन के लिए 25% सीटें आरक्षित है और इन सीटों को भरने के लिए सरकारी स्तर पर लगातार प्रयास किया जा रहा है.

निजी स्कूलों में नामांकन प्रक्रिया शुरू

रांची के 51 निजी स्कूलों में नामांकन की प्रक्रिया जिला शिक्षा पदाधिकारी स्तर पर शुरू कर दी गई है. पदाधिकारी कार्यालय की ओर से कहा गया है कि 27 जनवरी से 22 फरवरी तक ऑनलाइन वेबसाइट www.dseranchi.com पर अभिभावक आवेदन कर सकते हैं. वहीं, आवेदन की हार्ड कॉपी 20 फरवरी तक जमा की जा सकती है. डीएसई कार्यालय अभिभावकों की परेशानी को देखते हुए घर के समीप निजी स्कूल में आवेदन जमा करने का सुझाव दिया है.

एडमिशन के लिए होगी उम्र निर्धारित

आरटीई के तहत निजी स्कूलों में नर्सरी और एलकेजी और पहली क्लास में नामांकन को लेकर उम्र सीमा भी तय कर दी गई है. 3 वर्ष 6 माह से 4 वर्ष 6 माह के बीच एलकेजी और नर्सरी में एडमिशन के लिए उम्र होनी चाहिए. जबकि 5 वर्ष 6 माह से 7 वर्ष के बीच क्लास पहली में नामांकन के लिए उम्र सीमा निर्धारित की गई है. किसी भी हालत में निजी स्कूलों में सीट रिक्त ना रह जाए इसे लेकर शिक्षा पदाधिकारी की ओर से विशेष निगरानी रखी जा रही है.


डीसी ऑफिस में हेल्प डेस्क

नामाकंन को लेकर डीसी ऑफिस में हेल्पडेस्क भी बनाया गया है. चयनित तमाम बच्चों की लिस्ट 28 फरवरी को जारी कर दी जाएगी. आवेदकों की संख्या ज्यादा होने पर लॉटरी की व्यवस्था भी की जा सकती है. लॉटरी के माध्यम से अंतिम सीटों को भरे जाने की प्रक्रिया हो सकती है जो कि आवेदनों की संख्या देखने के बाद ही इस दिशा में पहल की जाएगी.

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