रांची: राज्य सरकार के जन वितरण प्रणाली दुकानों में अब प्रज्ञा केंद्र जैसी सुविधाएं मिलेंगी. इस संबंध में झारखंड सरकार के खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग और CSC-SPV के बीच गुरुवार को एमओयू (MoU) हुआ है. इसके पीछे सरकार का उद्देश्य, जन वितरण प्रणाली दुकान डीलरों के जरिए आम लोगों को सीएससी सेवाएं प्रदान करने के साथ-साथ राशन दुकानों के लिए नए व्यापारिक अवसर और आमदनी को बढ़ावा देना है.
एमओयू पर किस-किसके हस्थाक्षर: एमओयू (MoU) पर झारखंड सरकार के खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग के मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव और विभागीय सचिव के समक्ष विभाग के अपर सचिव और CSC-SPV झारखंड के स्टेट हेड ने हस्ताक्षर किए हैं. गौरतलब है कि राज्यभर में 25343 जन वितरण प्रणाली दुकानें हैं, जिनमें 23625 ऑनलाइन कार्यरत है और 748 ऑफलाइन काम कर रहा है. जिसके जरिए 59 लाख 49 हजार 31 कार्ड होल्डर राशन उठाते हैं.
राशन दुकानों में अब ये सुविधाएं: अब राज्य के जन वितरण प्रणाली दुकानदार अपने दुकानों में राशन वितरण के साथ-साथ सभी कॉमन सर्विस सेंटर यानी सीएससी सेवाएं भी लोगों तक पहुंचा सकेंगे. इनमें हर तरह के बिल पेमेंट, पैन एप्लीकेशन, पासपोर्ट के लिए अप्लाई करना, वोटर आईडी से जुड़ी सर्विस, पीएम किसान, आयुष्मान भारत योजना, ई श्रम योजना निबंधन, टेलीमेडिसिन, डिजिटल साक्षरता अभियान आदि भी शामिल होगी. इसके जरिए जहां लाभुकों के नजदीकी की जन वितरण प्रणाली दुकान पर यह सेवाएं मिल सकेंगी, वहीं इन दुकानों के पास आय के स्रोत भी बढ़ेंगे.
इस वित्तीय वर्ष में 5 लाख हरा कार्ड लाभुक को जोड़ने का लक्ष्य: राज्य सरकार की ओर से राज्य खाद्य सुरक्षा योजना प्रारंभ की गई है, जिसमें 15 लाख लाभुकों को हरा राशन कार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है. साथ ही इस वित्तीय वर्ष में 5 लाख अतिरिक्त लाभुकों को हरा कार्ड से जोड़ने का लक्ष्य विभाग ने रखा है. वर्तमान में राज्य के सभी योग्य लाभुकों का पहले हरा कार्ड बनाया जा रहा है. हरा कार्ड के लाभुकों में से प्राथमिकता के आधार पर उन्हें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उपलब्ध रिक्तियों के विरूद्ध शिफ्ट किया जाएगा. झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना यानी हरा कार्ड से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पीला एवं लाल कार्ड के तहत लाभुकों की शिफ्टिंग के लिए सरकार ने प्राथमिकता निर्धारित की है. जिसके तहत आदिम जनजाति परिवार, विधवा, परित्यक्ता, ट्रांसजेंडर, 40 फीसदी या इससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति, कैंसर, एड्स या अन्य असाध्य रोग से ग्रसित व्यक्ति, अकेले रहने वाले बुजुर्ग व्यक्ति, एकल परिवार, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं कई अन्य कोटि के लोगों को इसका लाभ दिया जाएगा. झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभुकों का ऑनलाइन शिफ्टिंग का शुभारंभ वित्त मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने गुरुवार को किया. इसके तहत 8533 हरा कार्ड लाभुकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम में शिफ्ट किया गया.