रांची: पूर्व डीसी और वर्तमान में निलंबित आईएएस छवि रंजन को कोर्ट से झटका लगा है. पीएमएलए कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है. 18 मई को छवि रंजन ने याचिका दायर कर सप्ताह में दो दिन पत्नी से बच्ची से मिलने देने का आग्रह किया था. जेल में बंद छवि रंजन को इस बाबत अनुमति देने से कोर्ट ने इनकार कर दिया है.
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पीएमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत में सुनवाई के दौरान छवि रंजन के अधिवक्ता ने कोर्ट से आग्रह किया कि सप्ताह में दो दिन परिवार से मिलने की छूट दी जाए. इसपर ईडी के विशेष लोक अभियोजक शिव प्रसाद ने आपत्ति जतायी. उन्होंने अपनी दलील में कोर्ट को बताया कि निलंबित आईएएस छवि रंजन न्यायिक हिरासत में हैं. ऐसे में किसी भी व्यक्ति को विशेष सुविधा नहीं दी जानी चाहिए. वह जबतक जेल में हैं, उन्हें जेल मैनुअल का पालन करना होगा.
मई के पहले सप्ताह से छवि रंजन न्यायिक हिरासत में हैं. करीब 10 घंटे तक चली पूछताछ के बाद ईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया था. उनपर करमटोली के पास सेना की जमीन की खरीद-बिक्री में घालमेल करने का आरोप था. दरअसल, जमीन घोटाला मामले में ईडी की टीम ने 13 अप्रैल को छवि रंजन के रांची और जमशेदपुर स्थित ठिकानों के अलावा हेराफेरी कर जमीन कारोबार करने वाले के यहां रेड किया था. इस दौरान सात लोगों को गिरफ्तार किया गया था.
24 अप्रैल को गिरफ्तारी सात आरोपियों को आमने-सामने बिठाकर पूछताछ की गई थी. इसी दिन आशंका जताया जा रही थी कि छवि रंजन का बचना मुश्किल है. इससे पहले पिछले साल मई माह ही सीनियर आईएएस पूजा सिंघल की मनरेगा घोटाला और मनी लांड्रिंग मामले में गिरफ्तारी हुई थी. फिलहाल पूजा सिंघल सिरदर्द की तकलीफ की वजह से रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं.