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अफीम डोडा तस्करी के आरोपी को हाई कोर्ट से झटका, याचिका खारिज - झारखंड हाई कोर्ट की खबरें

अफीम डोडा तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया. इसके साथ ही जमानत याचिका भी खारिज कर दी है.

रांची
तस्कर को नहीं मिली जमानत
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Published : Apr 5, 2021, 9:11 PM IST

रांचीः अफीम डोडा तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया. इसके साथ ही जमानत याचिका भी खारिज कर दी है.

यह भी पढ़ेंः भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी गाय वितरण योजना, टाना भगतों के साथ की गई धोखाखड़ी

झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में झारखंड से राजस्थान ट्रक से डोडा तस्करी के मामले के आरोपी नरपत कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद याचिकाकर्ता को जमानत देने से इंकार कर दिया. इसके साथ ही जमानत याचिका खारिज भी कर दी गई. अदालत ने माना है कि यह गंभीर मामला है. इसलिए आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती हैं.

अगस्त 2000 में रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में राजस्थान के नरपत कुमार को ट्रक पर लदे डोडा और अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में निचली अदालत ने आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी.

रांचीः अफीम डोडा तस्करी के आरोपी की जमानत याचिका पर सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद आरोपी को जमानत देने से इंकार कर दिया. इसके साथ ही जमानत याचिका भी खारिज कर दी है.

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झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश रंगन मुखोपाध्याय की अदालत में झारखंड से राजस्थान ट्रक से डोडा तस्करी के मामले के आरोपी नरपत कुमार की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद याचिकाकर्ता को जमानत देने से इंकार कर दिया. इसके साथ ही जमानत याचिका खारिज भी कर दी गई. अदालत ने माना है कि यह गंभीर मामला है. इसलिए आरोपी को जमानत नहीं दी जा सकती हैं.

अगस्त 2000 में रांची के अरगोड़ा थाना क्षेत्र में राजस्थान के नरपत कुमार को ट्रक पर लदे डोडा और अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया था. इस मामले में निचली अदालत ने आरोपी की याचिका को खारिज कर दिया था. इसके बाद हाई कोर्ट में जमानत याचिका दायर की गई थी.

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