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झारखंड हाई कोर्ट से राज्यसभा सांसद धीरज साहू को बड़ी राहत, निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

राज्यसभा सांसद धीरज साहू को झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस एबी सिंह की अदालत ने याचिका को खारिज कर दिया है.

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Published : Jan 17, 2020, 7:27 PM IST

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झारखंड हाई कोर्ट

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट से राज्यसभा सांसद धीरज साहू को बड़ी राहत मिली है. शुक्रवार को राजसभा सांसद धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस एबी सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने प्रदीप संथालिया की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है.

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धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती देते हुए प्रदीप संथालिया ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था, कि सिल्ली के तत्कालीन विधायक अमित महतो के मतदान को सही नहीं माना जाए. क्योंकि 23 मार्च 2019 को न्यायालय की ओर से उन्हें सजा सुनाया गया था और जिसके कारण उसकी सदस्यता समाप्त हो गई थी. ऐसे में उसकी मतदान को सही नहीं माना जाए. अदालत ने दोनों पक्षों को पूर्व में सुनने के उपरांत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए प्रदीप संथालिया की याचिका को खारिज कर दिया है.

रांचीः झारखंड हाई कोर्ट से राज्यसभा सांसद धीरज साहू को बड़ी राहत मिली है. शुक्रवार को राजसभा सांसद धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस एबी सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने प्रदीप संथालिया की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है.

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धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती देते हुए प्रदीप संथालिया ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था, कि सिल्ली के तत्कालीन विधायक अमित महतो के मतदान को सही नहीं माना जाए. क्योंकि 23 मार्च 2019 को न्यायालय की ओर से उन्हें सजा सुनाया गया था और जिसके कारण उसकी सदस्यता समाप्त हो गई थी. ऐसे में उसकी मतदान को सही नहीं माना जाए. अदालत ने दोनों पक्षों को पूर्व में सुनने के उपरांत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए प्रदीप संथालिया की याचिका को खारिज कर दिया है.

Intro:झारखंड हाई कोर्ट से राज्यसभा सांसद धीरज साहू को बड़ी राहत, निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका को किया खारिज

रांची
बाइट---राजीव कुमार // अधिवक्ता झारखंड हाई कोर्ट

झारखंड हाईकोर्ट से राज्यसभा सांसद धीरज साहू को बड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को राजसभा सांसद धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने राजसभा सांसद धीरज साहू को बड़ी राहत दी है। मामले की सुनवाई जस्टिस ए बी सिंह की अदालत में हुई अदालत ने प्रदीप संथालिया के द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया है अदालत ने पूर्व के सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत आदेश सुरक्षित रख लिया था आज मामले पर सुनवाई करते हुए धीरज साहू को बड़ी राहत दी है

धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती देते हुए प्रदीप संथालिया ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था कि सिल्ली के तत्कालीन विधायक अमित महतो के मतदान को सही नहीं माना जाए क्योंकि 23 मार्च 2019 को न्यायालय के द्वारा उन्हें सजा सुनाया गया था और जिसके कारण उसकी सदस्यता समाप्त हो गई थी ऐसे में उसकी मतदान को सही नहीं माना जाए। अदालत ने दोनों पक्षों को पूर्व में सुनने के उपरांत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था आज मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए प्रदीप संथालिया की याचिका को खारिज कर दिया है





Body:आपको बता दे की भाजपा के प्रत्याशी प्रदीप संथालिया ने इस संबंध में झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी इसमें राज्यसभा सदस्य धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती दी गई थी साथ ही अमित महतो के मतदान को रद्द करने की मांग भी की गई थीConclusion:
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