रांचीः झारखंड हाई कोर्ट से राज्यसभा सांसद धीरज साहू को बड़ी राहत मिली है. शुक्रवार को राजसभा सांसद धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती देने वाली याचिका पर जस्टिस एबी सिंह की अदालत में सुनवाई हुई. अदालत ने प्रदीप संथालिया की ओर से दायर याचिका को खारिज कर दिया है.
और पढ़ें- अधजले शव की हुई शिनाख्त, प्यार में धोखे के बाद हत्या की आशंका
धीरज साहू के निर्वाचन को चुनौती देते हुए प्रदीप संथालिया ने झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर कर कहा था, कि सिल्ली के तत्कालीन विधायक अमित महतो के मतदान को सही नहीं माना जाए. क्योंकि 23 मार्च 2019 को न्यायालय की ओर से उन्हें सजा सुनाया गया था और जिसके कारण उसकी सदस्यता समाप्त हो गई थी. ऐसे में उसकी मतदान को सही नहीं माना जाए. अदालत ने दोनों पक्षों को पूर्व में सुनने के उपरांत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. शुक्रवार को मामले पर सुनवाई करते हुए अदालत ने अपना फैसला सुनाते हुए प्रदीप संथालिया की याचिका को खारिज कर दिया है.