रांची: योग शिक्षिका राफिया नाज ने बीते 19 अगस्त को रांची व्यवहार न्यायालय में जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ याचिका दायर की थी, जिस मामले में एमपी-एमएलए के विशेष न्यायालय में दिनेश कुमार की अदालत में इंक्वायरी के स्टेज पर सुनवाई होनी थी, लेकिन अदालत में मंगलवार को इस मामले की सुनवाई टल गई है और पुनः सुनवाई के लिए 11 जनवरी की तिथि निर्धारित की गई है.
क्या है मामला
विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ योग शिक्षिका राफिया नाज ने बीते 19 अगस्त को रांची व्यवहार न्यायालय में शिकायतवाद दर्ज कर अपराधिक मानहानि का दावा किया है. राफिया नाज का कहना है कि जामताड़ा विधायक ने उनके पहनावे पर आपत्तिजनक टिप्पणी किया था, जिसके कारण उन्होंने विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ शिकायत दायर की है.
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11 जनवरी को होगी सुनवाई
डोरंडा निवासी योग शिक्षिका राफिया नाज ने विधायक इरफान अंसारी पर मानहानि स्त्री लज्जा भंग करने, धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाने, उसके खिलाफ हिंसा को भड़काने सहित अन्य आरोप लगाया है. इसे लेकर रांची सिविल कोर्ट के न्यायिक दंडाधिकारी एकके गुड़िया की अदालत में केस दर्ज कराया गया था, लेकिन मामला विधायक से जुड़े होने के कारण केस को एमपी एमएलए की विशेष अदालत दिनेश कुमार की अदालत में स्थानांतरित कर दिया था, जहां शिकायतवाद केस संख्या 6/20 दर्ज मामले पर इंक्वायरी स्टेज पर 11 जनवरी को सुनवाई होगी.
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गवाहों की नहीं हुई इंक्वॉयरी
वैश्विक महामारी कोरोनावायरस के मद्देनजर रांची सिविल कोर्ट में तमाम सुनवाई वर्चुअल कोर्ट के माध्यम से हो रही है. ऐसे में सिर्फ अर्जेंट मैटर की ही सुनवाई हो रही है. राफिया नाज और विधायक इरफान अंसारी से जुड़ा हुआ यह कोरोना काल पहला मामला है, जहां पर गवाही कि प्रक्रिया शुरू होगी. लेकिन वैश्विक महामारी के कारण जारी कोविड-19 के गाइडलाइन के वजह से गवाह की इंक्वॉयरी नहीं हो पा रही है.