रांची: केंद्र सरकार के गाइडलाइन के बाद अब झारखंड सरकार भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करते हुए 20 अप्रैल से अपने कार्यालय खोलने जा रही है. इस बाबत मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने सभी अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव समेत प्रदेश के पदाधिकारियों को शनिवार को एक पत्र भेजा है.
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क्या लिखा है पत्र में
साफ तौर पर लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के ऑटोनॉमस बॉडी और स्थानीय सरकारों के कार्यालय को 20 अप्रैल के प्रभाव से कुछ शर्तों के साथ खोला जाना है. उन शर्तों में यह साफ लिखा है कि पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन, इमरजेंसी सेवाएं, आपदा प्रबंधन, जेल और निगम की सेवाएं बिना किसी प्रतिबंध के चालू की जाएंगे.
सीमित स्टाफ के साथ होगा काम
जबकि अन्य विभागों को सीमित स्टाफ के साथ काम करना होगा. इसके तहत ग्रुप ए और ग्रुप बी के अधिकारी कार्यालय आ सकते हैं. जबकि ग्रुप सी और उससे नीचे के अधिकारियों के 33% स्ट्रैंथ का उपयोग किया जाना है. वह भी सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर. जिला प्रशासन और ट्रेजरी भी सीमित कर्मियों के साथ काम करेगा. वही वन विभाग के कार्यालय में कर्मी काम करेंगे.
ड्यूटी रोस्टर बनाते समय मेंटेन हो सोशल डिस्टेंसिंग
मुख्य सचिव सुखदेव सिंह ने अपने पत्र में साफ लिखा है कि सरकारी कार्यालयों में केंद्र के इस निर्देश के अनुसार पदाधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति सुनिश्चित कराई जाए. साथ ही सभी कार्यालय पदाधिकारियों और कर्मियों का ड्यूटी रोस्टर बनाते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनके कमरे का आकार क्या है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का सिद्धांत सुनिश्चित रूप से फॉलो करते हुए कितने लोग बैठ सकते हैं.
गुटका-तंबाकू खाकर थूकने पर रोक
बैठकों का आयोजन अगर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या दूसरे इंटरनेट प्लेटफार्म पर नहीं संभव हो. तो पदाधिकारियों को बैठक में आमंत्रित किया जाए और सोशल डिस्टेंसिंग का सिद्धांत का पालन कराया जाए. उसके अलावा ऑफिस में गुटका तंबाकू खाकर थूकने की प्रवृत्ति को पूर्ण रूप से रोका जाए.